प्रदीप मिश्रा/कोतमा। कोतमा बाजार में 20 जुलाई को दिनदहाड़े 29 हजार रूपए की लूट करने वाले आरोपी अभिषेक सोनी पिता नारेन्द्र सोनी उम्र 34 वर्ष निवासी आजाद चौक कोतमा को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ धारा 392 के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आर.के. बैस ने बताया कि 20 जुलाई को चमरू सिंह गोड़ पिता स्व. रामनारायण गोड़ उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम दैखल थाना भालूमाड़ा ने कोतमा थाना पहुंच लिखित शिकायत करते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी व बेटा के साथ कोतमा बाजार अया था और स्टेट बैंक कोतमा से 30 हजार रूपए निकाल उनमें से 1 हजार रूपए दवाई के लिए दिए और 29 हजार रूपए अपनी जेब में रखकर डाॅ. बी.डी. अंसारी की दुकान में बैठा था। तभी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पास पहुंचा और बोला कि उसका लड़का आगे खड़ा और तुम्हें बुला रहा है और अपने साथ उसे सूनसान गली की तरफ ले गया और मुंह दबाते हुए उसके जेब में रखे 29 हजार रूपए निकालकर भाग गया। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 392 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की गई। जहां घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कोतमा निरीक्षक आर.के. बैस अपनी टीम उपनिरीक्षक टी.पी. मिश्रा, एस.एल. मरावी, सहायक उपनिरीक्षक रामेश्वर बैस, प्रधान आरक्षक संत कुमार, आरक्षक शिव कुमार मौर्या, चक्रधर तिवारी, नत्थूलाल चैधरी, पिंकी दुबे व दिनेश किराडे ने तत्काल ही घटना स्थल पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखते हुए आसपास के लोगो से पूछतांछ की गई व तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए आरोपी अभिषेक सोनी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे लूटे गए 27 हजार रूपए नगद जब्त करते हुए 21 जुलाई को न्यायालय में पेश किया गया।
कोतमा बाजार में दिनदहाड़े लूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार
कोतमा बाजार में दिनदहाड़े लूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार
प्रदीप मिश्रा/कोतमा। कोतमा बाजार में 20 जुलाई को दिनदहाड़े 29 हजार रूपए की लूट करने वाले आरोपी अभिषेक सोनी पिता नारेन्द्र सोनी उम्र 34 वर्ष निवासी आजाद चौक कोतमा को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ धारा 392 के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आर.के. बैस ने बताया कि 20 जुलाई को चमरू सिंह गोड़ पिता स्व. रामनारायण गोड़ उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम दैखल थाना भालूमाड़ा ने कोतमा थाना पहुंच लिखित शिकायत करते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी व बेटा के साथ कोतमा बाजार अया था और स्टेट बैंक कोतमा से 30 हजार रूपए निकाल उनमें से 1 हजार रूपए दवाई के लिए दिए और 29 हजार रूपए अपनी जेब में रखकर डाॅ. बी.डी. अंसारी की दुकान में बैठा था। तभी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पास पहुंचा और बोला कि उसका लड़का आगे खड़ा और तुम्हें बुला रहा है और अपने साथ उसे सूनसान गली की तरफ ले गया और मुंह दबाते हुए उसके जेब में रखे 29 हजार रूपए निकालकर भाग गया। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 392 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की गई। जहां घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कोतमा निरीक्षक आर.के. बैस अपनी टीम उपनिरीक्षक टी.पी. मिश्रा, एस.एल. मरावी, सहायक उपनिरीक्षक रामेश्वर बैस, प्रधान आरक्षक संत कुमार, आरक्षक शिव कुमार मौर्या, चक्रधर तिवारी, नत्थूलाल चैधरी, पिंकी दुबे व दिनेश किराडे ने तत्काल ही घटना स्थल पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखते हुए आसपास के लोगो से पूछतांछ की गई व तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए आरोपी अभिषेक सोनी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे लूटे गए 27 हजार रूपए नगद जब्त करते हुए 21 जुलाई को न्यायालय में पेश किया गया।

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