अनूपपुर। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा आगामी रविवार 23 एवं 30 अगस्त को प्रात: 1 बजे से रात्रि 12 बजे तक के लिए सम्पूर्ण जिला अनूपपुर में पूर्णत: लॉकडाउन प्रतिबंध दिवस के आदेश जारी किए हैं। उक्त प्रतिबंध दिवस के दौरान दो/चार पाहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से सम्बन्धित सेवाएं बंद रहेगी। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। जिले में संचालित समस्त शराब दुकानें खोलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से 9 बजे तक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबंधन कार्य करने हेतु उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
अति आवश्यक सेवाओं के माल / गुड्स वाहन भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित समस्त बैंक शाखाएं, एल.पी.जी. वितरण केन्द्र एवं मनरेगा योजना से संबंधित समस्त कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। प्रतिबंध से मुक्त समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेगें।