41 लाख 95
हजार 90 रूपयों का लालच दे कराया निवेश
अनूपपुर।
चिटफंड कंपनी की आड़ में दोहरी ब्याज का लालच देकर लाखों रूपए निवेश कराने और
कंपनी बंद कर भागने वाले आरोपी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत
शर्मा ने आरोपी विनय सक्सेना की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। आरोपी के विरूद्ध
थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर
से जमानत याचिका का विरोध जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा किया गया।
अभियोजन
मीडिया प्रभारी राकेश पांडेय ने शनिवार को बताया कि आरोपी द्वारा फर्जी कम्पनी
सांईराम रियलटेक कंपनी लिमिटेड कंपनी की ब्रांच अनूपपुर में खोलकर खुद को कंपनी का
मालिक बताते हुए जिले के ग्रामीण एवं शहरी लोगों को लालच देकर 41 लाख 95 हजार 090
रूपए का निवेश अपनी कंपनी में कराया था। और बाद में कंपनी बंद करके भाग गया।
अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध इस आधार पर किया गया कि आरोपी द्वारा किया
गया अपराध विशेष अपराध होकर कई लोगों से संबंधित है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ
दिया जाता है तो वह प्रकरण के साक्ष्यों एवं संबंधित हितग्राहियों को प्रभावित कर
सकता है।