अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अनूपपुर द्वारा केस नंबर 6/2019 जीआरपी चौकी अनूपपुर के अपराध क्रमांक 105/2019 के आरोपी रामू यादव उर्फ बनाफर पिता स्व. महावीर यादव उम्र 32 वर्ष निवासी भाटापारा थाना भाटापार कोतवाली जिला बलौदाबाजार जिला छ.ग. को एनडीपीएस की धारा 8/20बी (2) बी, का दोषी पाते हुए 5 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रूपए का अर्थदंड देने आदेश पारित किया गया है। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सुधा शर्मा ने पैरवी की।
घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय ने 25 अगस्त को मामले में निर्णय सुनाया है, जिसमें आरोपी को उपरोक्त दंड से दंडित किया गया है। आरोपी ने 12 सितम्बर 2019 को समय 22.10 बजे लगभग रेल्वे स्टेशन अनूपपुर पर खड़ी ट्रेन नंबर 184470 अप उत्कल एक्सप्रेस जनरल कोच प्लेटफार्म नंबर 4 पर इंजन से दूसरे नंबर की जनरल बोगी के सीट पर काले रंग के बैग में 12 किलो 600 ग्राम गांजा रखा हुआ था, जिसकी सूचना जीआरपी चौकी अनूपपुर को मुखबिर ने दी थी। तब सूचना पर कार्यवाही करते हुए जीआरपी चौकी द्वारा रेड कार्यवाही की गई। प्लेटफार्म नंबर 4 पर उत्कल एक्सप्रेस आते ही मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा। जिन्हे घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया, आरोपी के कब्जे से 12.600 ग्राम गांजा जब्त किया गया। मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके विरूद्ध एनडीपीएस का अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात मामला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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