अनूपपुर। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कोविड़ -19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु राष्ट्रीय निर्देशों को प्रतिबंधात्मक आदेश में शामिल करते हुए दंड प्रावधानित किए हैं। जारी आदेश के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर मास्क, गमछा, दुपट्टा, साड़ी अथवा रूमाल से चेहरा को ढकना अनिवार्य है। चेहरा नही ढंकने पर 100 रूपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे, विवाह संबंधी आयोजनों में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना होगा तथा मेहमानों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।, अंतिम संस्कार/अंतिम संस्कार संबंधी समारोहों में सामाजिक दूरी के साथ व्यक्तियों की अधिकतम उपस्थिति 20 होगी, सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाये जाने पर 200 रूपए का जुर्माना किया जावेगा, सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि के सेवन करने की अनुमति नहीं, समस्त स्थायी दुकानों जैसे- राशन, फल, शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि से सामग्रियों के विक्रय के समय दुकानदार, ग्राहकों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी सुनिश्चित करने हेतु विक्रेता/दुकानदार गोल निशान लगायेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दुकान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, तो उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 3 दिवस के लिए संबंधित दुकान सील कर सकेंगे।
अनूपपुर : चेहरा नही ढंकने पर 100 तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रूपए का जुर्माना
अनूपपुर : चेहरा नही ढंकने पर 100 तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रूपए का जुर्माना
अनूपपुर। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कोविड़ -19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु राष्ट्रीय निर्देशों को प्रतिबंधात्मक आदेश में शामिल करते हुए दंड प्रावधानित किए हैं। जारी आदेश के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर मास्क, गमछा, दुपट्टा, साड़ी अथवा रूमाल से चेहरा को ढकना अनिवार्य है। चेहरा नही ढंकने पर 100 रूपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे, विवाह संबंधी आयोजनों में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना होगा तथा मेहमानों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।, अंतिम संस्कार/अंतिम संस्कार संबंधी समारोहों में सामाजिक दूरी के साथ व्यक्तियों की अधिकतम उपस्थिति 20 होगी, सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाये जाने पर 200 रूपए का जुर्माना किया जावेगा, सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि के सेवन करने की अनुमति नहीं, समस्त स्थायी दुकानों जैसे- राशन, फल, शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि से सामग्रियों के विक्रय के समय दुकानदार, ग्राहकों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी सुनिश्चित करने हेतु विक्रेता/दुकानदार गोल निशान लगायेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दुकान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, तो उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 3 दिवस के लिए संबंधित दुकान सील कर सकेंगे।
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