Responsive Ad Slot

ताजा खबर

latest

शिकायतो का निराकरण नही करने पर सीएमओ कमला कोल को २५० रूपए का जुर्माना

सोमवार, 16 अक्टूबर 2017

/ by News Anuppur
अनूपपुर। लोक सेवा गांरटी अधिनियम २०१० के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के समय सीमा के भीतर निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर ने सीएमओ अनूपपुर कमला कोल को भ्रमक जवाब प्रस्तुत करने पर २५० रूपए का जुर्माना (शास्ति) जमा कराने के निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदान करने की कार्रवाई में सीएमओ द्वारा प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया। जिसपर कलेक्टर द्वारा २७ सितम्बर को नोटिस जारी करते हुए जबाव मांगे गए। जिसमें सीएमओ ने भेजे गए जबाव में कम्प्यूटर के खराबी का बहाना बनाते हुए सम्बंधित प्रकरण को समय सीमा में नहीं  किए जाने की बात कही। जिस पर कलेक्टर ने जबाव में असंतुष्टि जताते हुए अगर कम्प्यूटर खराब थी तो लैपटॉप के माध्यम से निराकरण की बात कहते हुए लापरवाही बताया तथा सीएमओ पर २५० रूपए शास्ति करते हुए तीन दिनों के भीतर राशि जमा कर चालान कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी सीएमओ अनूपपुर पर समय सीमा में प्रकरण निराकरण करने पर प्रशासन द्वारा ५०० रूपए का शास्ति किया गया था। 

कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

'
Don't Miss
© all rights reserved
made with NEWSANUPPUR