अनूपपुर। जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ विकासखंड समन्वयक (संविदा) म.प्र. आवास योजना (ग्रामीण) अवधेश प्रसाद पांडेय को वित्तीय अनियमितता, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास सॉफ्ट में अधूरे आवासों के सामने की 8 फिट दीवाल की छपाई-पुताई कराकर पूर्णता की फोटो ऑनलाईन मोबाइल एप्स के माध्यम से अपलोड कराते हुए वेरीफाइ करने तथा बैठक, व्हाट्सअप आदि के माध्यम से दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन न करने तथा प्राप्त शिकायत के आधार पर कई कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र, स्मरण पत्र का कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण आरोप स्वत: सिद्ध पाए जाने तथा जनपद पुष्पराजगढ़ के सीईओ द्वारा समक्ष में दिए गए पत्र के आधार पर लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केव्ही.एस. चौधरी द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कृत्य कर धन गबन तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 7 के विपरीत स्वेच्छा से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर संविदा अनुबंध की शर्त कण्डिका क्रमांक 9 अनुकूल होने के कारण अवधेश प्रसाद पांडेय विकासखंड समन्वयक (संविदा) म.प्र. आवास योजना (ग्रामीण) की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई हैं।
पुष्पराजगढ़ के विकासखंड समन्वयक (आवास) अवधेश पांडेय की संविदा सेवा समाप्त

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