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निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरते पर 4 निलंबित, 21 को कारण बताओं नोटिस जारी

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरते पर 4 निलंबित, 21 को कारण बताओं नोटिस जारी

सोमवार, 3 दिसंबर 2018

/ by News Anuppur
माॅकपोल में डाले गए मतो को क्लीयर न कर मतदान प्रारंभ कराने पर हुई कार्यवाही
अनूपपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर अनुग्रह पी द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2018 में निर्बाध रूप संपन्न कराने मतदान केन्द्र में सौपे गए कार्यो का तीन चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के बाद  प्रशिक्षण  के उपरांत अपने दायित्वो का निर्वहन न करने एवं निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर मतदान क्रमांक 180 मौहरी के चार अधिकारियों को निलबिंत एवं 1 अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी करने के साथ ही 20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनमें अनूपपुर विधानसभा मतदान केन्द्र क्रमांक 147 पसान में 4, मतदान केन्द्र क्रमांक 205 धनगवां के 4, मतदान केन्द्र क्रमांक 18 देवहरा धनगवां पूर्वी के 8 एवं कोतमा विधानसभा के मतदान केन्द्र क्रमांक 76 जमुनिहा के 4 में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नोटिस जारी की गई है।
4 अधिकारी एवं कर्मचारी हुए निलंबित
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुग्रह पी ने अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान क्रमांक 180 मौहरी में पीठासीन अधिकारी देन सिंह परस्ते प्रधानाध्यापक शा. कन्या उमा. विद्यालय, मतदान अधिकारी धीरज सिंह उरैती सहायक शिक्षक शासकीय उमात्र विद्यालय कोठी, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 दलवीर लाल बैगा सहायक अध्यापक शासकीय हाई स्कूल इटौर एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 3 चन्द्रभान सिंह सहायक अध्यापक शासकीय उमा. विद्यालय राजेन्द्रग्राम को निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर जिसमें ईव्हीएम में परिलक्षित मत एवं मतदान के दौरान संधारित मतदाता पंजी निर्धारित (प्ररूप 17ए) में भिन्नता पाई गई, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनिय, 1951 के अंतर्गत चुनाव के दौरान निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लापरवाही एवं आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आने पर एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 (1)(2)(3) के प्रतिकूल पाए जाने पर चारो अधिकारियों को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किया गया साथ ही निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सहायक आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग अनूपपुर के कार्यालय में नियत किया गया है।
20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नोटिस जारी
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुग्रह पी ने विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर के मतदान केन्द्र क्रमांक 180 मौहरी के सेक्टर अधिकारी जे.एल. बरमैया सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय जैतहरी, मतदान केन्द्र क्रमांक 205 धनगवां के पीठासीन अधिकारी गुरूशरण राम वरिष्ठ लिपिक राजनगर आरओ राजनगर काॅलरी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मणिशंकर सिंह लिपिक कपिलधारा काॅलरी कोरजा उपक्षेत्र, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 भोला प्रसाद सहायक अध्यापक माध्यमिक शाला बिलासपुर, मतदान अधिकारी क्रमांक 03 अयोध्या प्रसाद मिश्रा लैम्पस् प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा राजेन्द्रग्राम, मतदान केन्द्र क्रमांक 147 पसान के पीठासीन अधिकारी पुनऊदास टांडिया वरिष्ठ अध्यापक हायर सेकेण्ड्री स्कूल बेनीबारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 रामेश्वर प्रसाद गौतम लिपिक रामनगर उप क्षेत्र झीमर काॅलरी रामनगर, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 संतोषी साहू सहायक अध्यापक प्रा.शा. परसवार, मतदान अधिकारी क्रमांक 3 कुसुम सिंह सहायक अध्यापक हायर सेकेण्ड्री स्कूल जैतहरी, मतदान केन्द्र क्रमांक 18 देवहरा के मिठ्ठू लाल साहू उच्चश्रेणी शिक्षक मा.शा. अनूपपुर, मनोज कुमार मिश्रा प्रयोगशाला शिक्षक एकलव्य विद्यालय, मनोज कुमार मिश्रा कार्यालय सहायक सेक्टर स काॅलोनी राजनगर, अनिल कुमार मिश्रा मा. विद्यालय कोदैली, अजय कुमार मरकाम प्राचार्य शा. उमा. विद्यालय बेनीबारी, संजय कुमार जोशी लिपिक राजनगर आरओ राजनगर काॅलरी, मो. नौसाद सहायक वर्ग 2 कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोतमा, सुकाली सिंह सहायक अध्यापक सरिसताल प्राथमिक विद्यालय सहित विधानसभा कोतमा के मतदान केन्द्र क्रमांक 76 जमुनिहा के पीठासीन अधिकारी भगतराम सारीवान पंचायत समन्वयक जनपद पुष्पराजगढ़, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 गंगाधर सिंह सहायक शिक्षक शा. प्रा.वि.बीड़, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 शिव कुमार सिंह मरावी सहायक अध्यापक रैगढ़ियाटोला एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मुकेश कुमार पाढ़ी मल्टी टास्किंग स्टाॅफ आ.जी.एनटीयू लालपुर अमरकंटक को 28 नवम्बर मतदान के पूर्व माॅकपोल में डाले गए मतो को क्लीयर न करते हुए निरंतरता में मतदान प्रारंभ करा दिया गया, जिसके फलस्वरूप ईव्हीएम में परिलक्षित मत एवं मतदान के दौरान संधारित मतदाता लेखा पंजी (प्ररूप 17 ए) में भिन्नता पाई गई। जिस पर सभी के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 1951 की धारा 129 के तहत कार्यवाही करते हुए केन्द्रीय सिविल सेवा, विशविद्यालय सेवा, म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 व नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किया जाने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस के अंदर स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने अन्यथा समयावधि में जवाब प्रस्तुत नही करने पर एकपक्षीय कार्यवाही की नोटिस जारी की गई।

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