जैतहरी। जैतहरी थाना अंतर्गत 5 अगस्त की रात लगभग १ बजे ग्राम चोई में जीजा ने अपने साले के पेट में गोली मार दिए जाने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए जैतहरी थाना प्रभारी हरिशंकर शुक्ला ने बताया कि कन्हैया उर्फ बबलू शर्मा पिता गणेश शर्मा निवासी ग्राम धनगवां ने 5 अगस्त की रात लगभग 1 बजे अपने ससुराल ग्राम चोई पहुंचा, जहां घर का दरवाजा खुलवाते हुए साला धनंजय पांडेय पिता पोषण पांडेय के बाहर निकालने पर उसके पेट में देशी कट्टा से गोली मार दी। जिसके बाद परिजनो द्वारा धनंजय को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरो ने उसका प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर देखते हुए शहडोल रेफर कर दिया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी कन्हैया उर्फ बबलू शर्मा को ६ अगस्त को लहरपुर के जंगल से गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से बोलेरो वाहन एवं देशी कट्टा जब्त करते हुए धारा 307 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी से पूछताछ में उसने बताया कि एक माह पहले धनंजय पांडेय ने उसकी बच्ची को मारा था, जिसके बाद दोनो के बीच विवाद हुआ और एक माह बाद 5 अगस्त की रात लगभग 1 बजे शराब के नशे में अपने बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी 18 टी 2505 से ग्राम चोई पहुंचा जहां पर अपने ससुराल का दरवाजा खुलवाया जहां उसकी सास एवं ससुर ने दरवाजा खोला और साला धनंजय पांडेय के अचानक आने पर उसे अपने साथ लाए देशी कट्टा से पेट में गोली मार दी।
मामूली विवाद पर पर जीजा ने साले को मारी गोली, आरोपी जीजा गिरफ्तार
जैतहरी। जैतहरी थाना अंतर्गत 5 अगस्त की रात लगभग १ बजे ग्राम चोई में जीजा ने अपने साले के पेट में गोली मार दिए जाने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए जैतहरी थाना प्रभारी हरिशंकर शुक्ला ने बताया कि कन्हैया उर्फ बबलू शर्मा पिता गणेश शर्मा निवासी ग्राम धनगवां ने 5 अगस्त की रात लगभग 1 बजे अपने ससुराल ग्राम चोई पहुंचा, जहां घर का दरवाजा खुलवाते हुए साला धनंजय पांडेय पिता पोषण पांडेय के बाहर निकालने पर उसके पेट में देशी कट्टा से गोली मार दी। जिसके बाद परिजनो द्वारा धनंजय को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरो ने उसका प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर देखते हुए शहडोल रेफर कर दिया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी कन्हैया उर्फ बबलू शर्मा को ६ अगस्त को लहरपुर के जंगल से गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से बोलेरो वाहन एवं देशी कट्टा जब्त करते हुए धारा 307 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी से पूछताछ में उसने बताया कि एक माह पहले धनंजय पांडेय ने उसकी बच्ची को मारा था, जिसके बाद दोनो के बीच विवाद हुआ और एक माह बाद 5 अगस्त की रात लगभग 1 बजे शराब के नशे में अपने बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी 18 टी 2505 से ग्राम चोई पहुंचा जहां पर अपने ससुराल का दरवाजा खुलवाया जहां उसकी सास एवं ससुर ने दरवाजा खोला और साला धनंजय पांडेय के अचानक आने पर उसे अपने साथ लाए देशी कट्टा से पेट में गोली मार दी।
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