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लाॅकडाउन पर किराने सहित अन्य आवश्यक सामानो के परिवहन की अनुमतिः गृह मंत्रालय

लाॅकडाउन पर किराने सहित अन्य आवश्यक सामानो के परिवहन की अनुमतिः गृह मंत्रालय

सोमवार, 30 मार्च 2020

/ by News Anuppur
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 पर काबू पाने के लिए लागू किए गए लाॅकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों एवं बेघर लोगों को आश्रय मुहैया कराने के लिए राज्य आपदा राहत कोष के इस्तेमाल और देश में सभी जरूरी एवं गैर-जरूरी वस्तुओं को लाने ले जाने की रविवार को अनुमति दे दी है।

गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रिंट मीडिया के लिए अखबार की आपूर्ति की व्यवस्था को भी इजाजत मिली है। राज्यों और केंन्द्र शासित प्रदेषों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में अजय भल्ला ने कहा कि दूध एकत्र करने और वितरण की पूरी आपूर्ति, जिसमें इसकी पैकिंग सामग्री भी शमिल है को लाॅकडाउन अवधि के दौरान अनुमति दी गई है।

उन्होंने कहा कि हाथ धोन, साबुन, कीटाणुनाषक, ओरल केयर, आइटम, बैटरी सेल, चार्जर और स्वच्छता उत्पादों सहित किराने के सामानों के परिवहन की भी अनुमति है। गृह सचिव ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना के तहत भारतीय रेड क्राॅस सोसाइटी की सेवाओं को भी शामिल किया है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों एवं केंद्र शसित प्रदेशो के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में उन्हें यह सुनिष्चित करने को कहा कि प्रवासी श्रमिकों समेत बेघर लोगों को आश्रय एवं भोजन मुहैया कराने के लिए राहत षिविर स्थापित किए जाए। पत्र में कहा गया है कि मै यह सूचित करना चाहता हॅू कि देष के लिए केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन लागू करने के लिए पहले ही आदेष दे दिया है जिसके तहत जिला प्राधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों का आवागमन रोकने के लिए अतिरिक्त कदम सख्ती से लागू करने और उन्हें पृथक रहने की सुविधाएं, आश्रय एवं भोजन मुहैया कराने तथा सुनिष्चित करने को कहा गया है कि उनके वेतन का भुगतान किया जाए और उनके मकान-मालिक उन्हें घरों से नही निकालें। गृह सचिव ने एक प़ में कहा इसका सख्ती से क्रियान्यन सुनिष्चित किए जाने की आवष्यकता है।


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