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RBI की घोषणा के बाद SBI ने ग्राहको को दी राहत, 3 माह तक नही कटेगी EMI

RBI की घोषणा के बाद SBI ने ग्राहको को दी राहत, 3 माह तक नही कटेगी EMI

शुक्रवार, 27 मार्च 2020

/ by News Anuppur


देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कहा है कि उनके रेपो दर में 0.75 प्रतिशत कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को पहुंचाने का फैसला किया है। नई ब्याज दर एक अप्रैल 2020 से प्रभावी होगी साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा ऋणधारकों के लिए राहत की घोषणा का पालन एसबीआई भी करेगी। सभी टर्म लोन पर 3 महीने का मोरोटोरियम होगा।

एसबीआई ने कहा कि उसकी नई घटी दर बाहरी मानक दर से जुड़ी कर्ज दर (ईबीआर) और रेपो दर जुड़ी कर्ज दर (आरएलएलआर) के तहत कर्ज लेने वाले ग्राहकों पर लागू होगी। बाहरी मानक दर से जुड़ी कर्ज दर को 7.80 प्रतिषत से घटाकर 7.05 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है जबकि आरएलएलआर को 7.40 प्रतिशत से घटाकर 6.65 प्रतिषत पर ला दिया गया है।

एसबीआई ने यह भी कहा कि ईबीआर और आरएलएनआर से जुड़े 30 साल के कर्ज पर दर घटने के बाद समान मासिक किस्त (ईएमआर) में प्रत्येक एक लाख रूपये पर 50 रूपये की कमी आयेगी। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को घोषित 7वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो में 0.75 प्रतिशत की कटौती कर दी। यह पिछले 15 साल में सबसे बड़ी कटौती बताई जा रही है। इसे 5.15 प्रतिशत से घटाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं केन्द्रीय बैंक ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए 21 दिन के लाॅकडाउन को देखते हुये लोगों की आय और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए कर्ज की किस्त के भुतान पर भी तीन माह तक रोक लगाने की बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अनुमति दी है।

इस पर एसबीआई ने कहा है कि तीन माह तक कर्ज की किस्त वसूली नही होने पर उसका करीब 60,000 करोड़ रुपये प्राप्ति आगे के लिए टल जाएगी। स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीष कुमार ने कहा, हमारा सर्वाधिक कर्ज का आंकड़ा काफी बड़ा है। इस कर्ज पर हर साल करीब दो से ढाई लाख करोड़ रूपए की वापसी होती है। इस प्रकार तीन महीने का आंकड़ा 50,000 से 60,000 करोड़ रूपये के आसपास होगा।

रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को घोषित मौद्रिक नीति समीक्षा में सभी तरह के बकाया कर्ज की किस्त भुगतान पर तीन माह के लिये रोक लगाने की अपनी तरफ से सहमति दे दी है। केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि एक मार्च 2020 के बकाया पर अगले तीन माह के लिये कर्ज वापसी किस्त पर रोक लागू की जा सकती है। यह सुझाव सभी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों, सहकारी बैंकों और अखिल भारतीय संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों सभी के लिए दिया गया है।

रजनीष कुमार ने कहा इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नही देखी गई। मैंने इससे पहले 21 दिन तक देषभर में तमाम गतिविधियों पर रोक वाली स्थिति नही देखी है। यह स्वाभाविक है जब हम ऐसी अजीब स्थिति में है तो इसकी प्रतिक्रिया भी असाधारण और परंपरा से हटकर ही होगी।


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