Responsive Ad Slot

ताजा खबर

latest

संपूर्ण अनूपपुर जिले की सभी दुकाने पूर्णतः बंद, विक्रेतओं को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक डोर टू डोर डिलेवरी की अनुमति

सोमवार, 6 अप्रैल 2020

/ by News Anuppur
अनूपपुर। कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने एवं मध्यप्रदेश में  संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि के बाद अनूपपुर जिले में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कलेक्टर अनूपपुर चंद्रमोहन ठाकुर ने संपूर्ण जिला क्षेत्र अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत 14 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। कलेक्टर ने लाॅकडाउन के बीच निम्न आदेष के पालन हेतु बिन्दुवार स्थिति भी स्पष्ट की है जो निम्नानुसार है-

 1.  सभी शासकीय कार्यालय/स्वायत/निगम लाॅकडाउन अवधि में बंद रहेंगे।
 
 परंतु निम्न विभागों/संस्थाओं पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा, जिसमें पुलिस विभाग, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, 

        ➦ फायर एवं इमरजेंसी सेवाएं आपदा प्रबंधन, रेलवे विभाग एवं जेल विभाग। जिला प्रशासन एवं कोषालय, पोस्ट ऑफिस, एनआईसी, बिजली जल स्वच्छता कार्यालय, नगर पालिका/परिषद के आवश्यक सेवाओं एवं स्वच्छता से संबंधित स्टाॅफ


2.   सभी शासकीय/प्रायवेट अस्पताल एवं मेडिकल सुविधाओं से संबंधित निर्माण/वितरण यूनिट डिस्पेंन्सिरीज, केमिस्ट मेडिकल शाॅप, नर्सिग होम्स, एम्बुलेंस, मेडिकल परसन्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाॅफ व सभी हाॅस्पिटल सर्विसेस को लाॅकडाउन के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुविधाये उपलब्ध कराने हेतु ट्रांसपोर्ट की अनुमति रहेगी।

3.   सभी व्यापारिक एवं प्रायवेट प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। परंतु इन पर प्रतिबंध लागू नही होगा।

         ➦ दूध विक्रेताओं को प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक घर-घर जाकर दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी।

         ➦ सभी राशन/किराना/फल/सब्जी विक्रेता केवल होल डिलेवरी के माध्यम से सामग्री पहुंचा सकेंगे। सभी दुकाने पूर्णतः बंद रहेंगी साथ ही नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत होम डिलेवरी हेतु विक्रेताओं के मोबाइल नंबर ग्राहको तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। 

        ➦ किराना/राशन/फल/सब्जी विक्रेताओं को चलित वाहन/हाथ ठेला/रिक्शा /साईकिल /फेरी के माध्यम से  प्रत्येक वार्डो/मोहल्लों में घर-घर जाकर प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक फल, सब्जियों,  राशन विक्रय करने की अनुमति रहेगी। फुटकर सब्जी विक्रेताओं के द्वारा स्टेडियम, सब्जीमंडी,  रेलवे स्टेशन ग्राउंड अथवा अन्य किसी स्थल से सब्जी दुकान का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

        ➦  बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम भारत सरकार के निर्देशानुसार खुले रहेंगे।

        ➦  प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, टेलीकम्युनीकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्राडकास्टिंग एवं केबल सर्विसेस,  आईटी एवं आईटी से संबंधित आवश्यक सेवायें (जहां तक संभव हो घर पर रहकर कार्य संपादित करेंगे।)

         ➦  रीटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप), एलपीजी, गैंस से संबंधित स्टोर, रीटेल एवं स्टोर आउटलेट एवं स्टोर आउटलेट

          ➦  विद्युत उत्पादन, हस्तांतरण एवं वितरण संबंधी सेवायें, सेबी द्वारा नोटिफाइड एवं वितरण संबंधी सर्विसेस, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवायें, प्रायवेट सिक्युरिटी सर्विसेस, अन्य सभी संस्थायें  घर से अपने कार्य का संपादन करेगी।

          ➦  सभी औद्योगिक संस्थायें बंद रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण करने वाली इकाईयों को छोड़कर।

           ➦  जिले में स्थापित सोडा फैक्ट्री बरगवां, रिलायंस एवं जिले के समस्त एसईसीएल प्रबंधन कार्य करने हेतु उक्त लाॅकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशियल डिस्टेन्सिंग से संबंधित समस्त नियमो का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

           ➦   जिले में संचालित समस्त पीडीएस दुकाने प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाने हेतु प्रतिबंध मुक्त रहेंगे।


4.     सभी प्रकार के दो/चार पहिया वाहन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मात्र वे वाहन जो अति आवश्यक सामग्री लाने तथा ले जाने हेतु अथवा शासकीय कार्य व चिकित्सीय कार्य हेतु प्रयोग में लिये जा रहे वाहन प्रतिबंध मुक्त रहेंगे।

5.     सभी परिवहन सेवाये रेलवे, रोडवेज लाॅकडाउन की अवधि में बंद रहेंगी। परंतु आवश्यक वस्तुओं के ट्रांसपोर्ट एवं फायर, कानून व्यवस्था एवं आपातकालिक सेवाओं के लिये परिवहन संबंधी वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा।

6.     समस्त सत्कार सेवायें बंद रहेंगी। परंतु लाॅकडाउन की अवधि के दौरान फंसे हुये पर्यटक, मेडिकल एवं इमरजेंसी स्टाॅफ के लिए होटल, होम स्टे, लाॅज, धर्मशाला प्रयोग में लायें जा सकते है।

7.     सभी धार्मिक स्थल लाॅकडाउन की अवधि में पूर्णतः बंद रहेंगे।

8.     किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, स्पोट्र्स, मनोरंजन, एकेडेमिक, कल्वरल, धार्मिक कार्यक्रम के लिए समूह एकत्रित नही किया जा सकेगा।

9.     मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार/अन्य कार्यक्रमों के दौरान 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नही होगी।

10.   वे सभी व्यक्ति जो 15 फरवरी 2020 के पश्चात विदेशो से भारत आये है को अनिवार्य रूप से स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि तक हाम आइसोलेशन या क्वारेन्टाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा अन्यथा की स्थिति में धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

11.   अनूपपुर जिले में इंदौर, दिल्ली, मुम्बई, भोपाल से आये सभी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें  संस्थागत आइसोलेशन केन्द्र में ले जाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12.   जिले के सभी आइसोलेषन केन्द्रों की सूचीबद्ध कर वहां एक केन्द्र प्रभारी तथा एक वर्दीधारी (वन विभाग,  होमगार्ड, कोटवार) की ड्यिूटी संबंधी जिलाधिकारी लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

13.   स्वास्थ्य टीम की गृह भेंट में  बुखार तथा सांस की तकलीफ होने वाले व्यक्तियों की सूची से सभी व्यक्तियों  को फोन लगाकर उनकी वर्तमान स्थिति की समय-समय पर जानकारी लिये जाने हेतु तहसील, ब्लाॅक स्तरीय काॅल सेंटर रूम स्थापित करना स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित  किया जायेगा।

 उपरोक्त आदेश के उल्लघंन या अव्हेलना करते पाये जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा  प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

'
Don't Miss
© all rights reserved
made with NEWSANUPPUR