अनूपपुर। अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा के अंदर निराकरण न करने पर 4 ग्राम पंचायत सचिवों पर अर्थदंड अधिरोपित किया है। जिसमें पंचायत ठोंड़ीपानी के सचिव महावीर सिंह पर 500 रूपए, ग्राम पंचायत आमाडांड़ के सचिव नेकराम केवट पर 500 रूपए अर्थदंड अधिरोपित किए हैं। आपने ग्राम पंचायत देवगवां के सचिव रमेश प्रसाद केवट पर 500 रूपए, ग्राम पंचायत पकरिहा की सचिव सुमन पासी पर 1000, ग्राम (अर्थदंड) की राशि जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति 3 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) अनूपपुर में जमा करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। वहीं म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा के अंदर निराकरण न करने पर जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत खोड़री के सचिव चिन्तामणि नायक को चेतावनी-पत्र जारी किया गया हैं। सचिव को निर्देश दिए हैं कि अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय-सीमा के अंदर करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कारण बताओ नोटिस जारी न करते हुए स्वप्रेरणा से द्वितीय अपील में लेकर अधिनियम के तहत अर्थदंड अधिरोपित किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
खोड़री सचिव चिन्तामणि को चेतावनी पत्र एवं 4 सचिवों पर अर्थदंड अधिरोपित
खोड़री सचिव चिन्तामणि को चेतावनी पत्र एवं 4 सचिवों पर अर्थदंड अधिरोपित
अनूपपुर। अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा के अंदर निराकरण न करने पर 4 ग्राम पंचायत सचिवों पर अर्थदंड अधिरोपित किया है। जिसमें पंचायत ठोंड़ीपानी के सचिव महावीर सिंह पर 500 रूपए, ग्राम पंचायत आमाडांड़ के सचिव नेकराम केवट पर 500 रूपए अर्थदंड अधिरोपित किए हैं। आपने ग्राम पंचायत देवगवां के सचिव रमेश प्रसाद केवट पर 500 रूपए, ग्राम पंचायत पकरिहा की सचिव सुमन पासी पर 1000, ग्राम (अर्थदंड) की राशि जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति 3 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) अनूपपुर में जमा करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। वहीं म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा के अंदर निराकरण न करने पर जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत खोड़री के सचिव चिन्तामणि नायक को चेतावनी-पत्र जारी किया गया हैं। सचिव को निर्देश दिए हैं कि अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय-सीमा के अंदर करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कारण बताओ नोटिस जारी न करते हुए स्वप्रेरणा से द्वितीय अपील में लेकर अधिनियम के तहत अर्थदंड अधिरोपित किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
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