अनूपपुर। न्ययालय विशेष न्यायाधीश पास्को भूपेंद्र नकवाल के न्यायालय द्वारा थाना भालूमाड़ा के अपराध क्रमांक 325/19 के आरोपी ध्रुव कुमार पटेल, पिता भगवान दास पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम मझौली थाना बुढ़ार जिला शहडोल की जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। प्रकरण में 11 जून को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में था। राज्य की ओर विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल ने जमानत आवेदन का विरोध किया। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अभियोजन राकेश पांडेय ने बताया कि आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उससे लंबे समय से तक दुष्कर्म करता रहा, जिससे पीड़िता गर्भवती भी हो गई थी। प्रकरण पीड़िता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध नही किया गया और यह भी कहा गया की वह बालिक थी और उसने सहमति दी थी, न्यायलय ने उसकी सहमति को अमान्य मानते हुए, आरोपी की जमानत आवेदन खारिज कर दी।
नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
अनूपपुर। न्ययालय विशेष न्यायाधीश पास्को भूपेंद्र नकवाल के न्यायालय द्वारा थाना भालूमाड़ा के अपराध क्रमांक 325/19 के आरोपी ध्रुव कुमार पटेल, पिता भगवान दास पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम मझौली थाना बुढ़ार जिला शहडोल की जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। प्रकरण में 11 जून को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में था। राज्य की ओर विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल ने जमानत आवेदन का विरोध किया। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अभियोजन राकेश पांडेय ने बताया कि आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उससे लंबे समय से तक दुष्कर्म करता रहा, जिससे पीड़िता गर्भवती भी हो गई थी। प्रकरण पीड़िता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध नही किया गया और यह भी कहा गया की वह बालिक थी और उसने सहमति दी थी, न्यायलय ने उसकी सहमति को अमान्य मानते हुए, आरोपी की जमानत आवेदन खारिज कर दी।
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