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भोपाल में Social Media पर धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वाले किए जाएंगे गिरफ्तार

भोपाल में Social Media पर धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वाले किए जाएंगे गिरफ्तार

बुधवार, 14 अप्रैल 2021

/ by News Anuppur


भोपाल।
म.प्र. की राजधानी भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू कर दी है। जिसके कारण Social Media  जिनमे Twitter, Facebook , Whatsapp,  Instagram एवं TikTok इत्यादि पर भ्रामक खबरे फालाने व झूठी आपत्तिजनक संदेश Video, Photo, मैसेज तथा Audio Clip इत्यादि फैलाए जा रहे है। इस प्रकार की सूचनाएं जनता के बीच पैनिक स्थिति पैदा कर रही है व सरकारी मशीनरी के प्रति उत्तेजनाओं को भड़काने का भी प्रसास इनसे हो रहा है। साथ ही इस प्रकार का संदेश कई बार विभिन्न सामुदायों की भावनाओं को भड़काने का कार्य भी करते है।  जिसका उल्लंघन करने वालों को आईपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। यदि किसी को इस प्रतिबंध से आपत्ति है तो CRPC 1973 की धारा 144 (5) के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

सोशल मीडिया पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं

  1. कोरोनावायरस से संबंधित सरकारी प्रयासों का मजाक नहीं उड़ा सकते।
  2. भ्रामक जानकारी अथवा दो अर्थ निकलने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते।
  3. कोरोना से संबंधित दूसरे शहर के फोटो अथवा वीडियो भोपाल का बताकर वायरल नहीं कर सकते।
  4. कोरोना ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ लोगों को एकत्रित करने की अपील नहीं कर सकते।
  5. कोरोना से संबंधित किसी भी मामले को सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश नहीं कर सकते।
  6. ऐसी जानकारियां प्रसारित नहीं कर सकते जिससे जनता में भय की स्थिति उत्पन्न हो।
  7. ऐसी जानकारियां (फोटो, वीडियो अथवा सूचनाएं) प्रसारित नहीं कर सकते जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो।

क्यो लगाई गई भोपाल में सोशल मीडिया पर धारा 144 

पिछले कुछ दिनों में कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की मौत के मामले में कई तरह की जानकारियां प्रसारित की जा रही है। पत्रकारों द्वारा किए गए खुलासों में आंकड़ों का फेरबदल किया जा रहा है। जैसे एम्स अस्पताल में 186 डॉक्टरों में से 2 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए थे। जबकि सोशल मीडिया पर 2 के बजाय 102 बताया गया। इसी प्रकार चिरायु अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 60 मरीजों की मौत की जानकारी दी गई। जबकि चिरायु के एमडी अजय गोयंका का कहना है कि उनके यहां 24 घंटे की अवधि में 17 से अधिक लोगों की मृत्यु नहीं हुई है।


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