अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो भूपेन्द्र नकवाल के न्यायालय द्वारा रामरहीस बैगा उर्फ लाला पिता छोटेलाल बैगा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम मझौली थाना बुढ़ार जिला शहडोल की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। आरोपी के विरूद्व थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 225/21 धारा 363, 366ए, 376, 376(2)(एन) एवं 3, 4, 5आई/6 पॉक्सों एक्ट के विरूद्ध अपराध दर्ज है। आरोपी अभी तक जेल में है इसलिये उसने अपनी रिहाई हेतु न्यायालय में जमानत आवेदन लगाया था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का मौखिक विरोध जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा किया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस डायरी के अनुसार आरोपी ने तीन माह तक शादी का झांसा देकर पीडि़ता के साथ गलत काम किया, उसे तीन माह तक बहला-फुसलाकर अपने साथ रखा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीडि़ता का दस्तयाब किया।
आरोपी ने जमानत आवेदन में अपनी रिहाई की प्रार्थना करते हुए कहा कि पुलिस ने झूठा मामला दर्ज कर न्यायालय के समझ पेश किया था। वह निर्देश है, उसने कोई अपराध नही किया। उसे पूर्व रंजिश के कारण फंसाया गया है। वह मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता है। जिस पर जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने जमानत याचिका का मौखिक विरोध करते हुए आरोपी का अपराध गंभीर एवं अजामनतीय प्रकृति का बताया गया। उसके फरार की आशंका है। यदि जमानत दी जाती है तो वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है।
उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात न्यायालय ने जिला अभियेाजन अधिकारी रामनरेश गिरि के कथनों से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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