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प्रदूषण विभाग ने अमित राईस मिल अमलाई को प्रदूषण नियंत्रण के तहत बंद करने का किया आदेश

प्रदूषण विभाग ने अमित राईस मिल अमलाई को प्रदूषण नियंत्रण के तहत बंद करने का किया आदेश

बुधवार, 4 मई 2022

/ by News Anuppur

फाइल फोटो
फाइल फोटो

संचालक की मनमानी व बंद न करने पर विद्युत विभाग को विद्युत लाईन विच्छेद करने लिखा पत्र

अनूपपुर। प्रदूषण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर प्रदूषण विभाग द्वारा जिले में संचालित अमित राईस मिल अमलाई के विरूद्ध राईस मिल बंद किये जाने के आदेश के परिप्रेक्ष्य में विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने हेतु अधीक्षण यंत्री कार्यालय म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अनूपपुर को कई पत्र लिखा गया था। लगातार पत्राचार के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा राईस मिल कर विद्युत कनेक्शन विच्छेद नही किया गया, जिस कारण अवैधानिक रूप से राईस मिल संचालित है। जिसके कारण आसपास के लोगो का जीना मुहाल हो गया है। लोग राईस मिल से फैल रहे वायु प्रदूषण से जहां उन्हे सांस लेने में परेशानी हो रही है, वहीं उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिसकी आसपास के लोगो द्वारा दर्जनों लिखित शिकायत की गई थी और शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल से अधिकारियों द्वारा पूर्व में भी राईस मिल की जांच कर राईस मिल को प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत क्लोजर (बंद करने का) आर्डर जारी किया गया था।

राईस मिल से उडऩे वाले भूसे से आमजन परेशान

आबादी वाले क्षेत्र में संचालित अमित राईस मिल अमलाई के संचालन के कारण आसपास राईस मिल से निकलने वाला भूसा का डस्ट लोगो के घरों के अंदर घुस कर उनके आमजन जीवन को प्रभावित कर रहा है। जिसकी दर्जनों शिकायत आसपास के लोगो कलेक्टर अनूपपुर सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी शहडोल सहित सीएम हेल्पलाईन सहित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाई गई थी। आसपास के लोगो ने आरोप लगाया था कि अमित राईस मिल के आबादी वाले क्षेत्र में संचालित होने पर उससे निकलने वाली भूसी व डस्ट का गुबार वायु में शामिल होकर पूरी क्षेत्र में फैलता है, जो उनके घरों में घुसकर उनके खाना व आंखों में चला जाता है। जिस पर आसपास के लोगो ने अमित राईस मिल के संचालक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर राईस मिल बंद कराकर आमजन को राहत प्रदान किये जाने की मांग की गई थी।

राईस मिल बंद करने क्लोजर आदेश जारी

लगतार आसपास के लोगो को उक्त राईस मिल द्वारा फैल रहे वायु प्रदूषण से उनके जीवन में पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव की दर्जनों शिकायत प्रदूषण विभाग सहित जिला प्रशासन से की गई थी, जहां प्रदूषण विभाग द्वारा जांच में राईस मिल से फैल रहे प्रदूषण से आमजन की परेशानियों को देखते हुये अमित राईस मिल अमलाई के बंद कराने हेतु एक वर्ष पूर्व ही क्लोजर आर्डर जारी कर दिया गया था। लेकिन राईस मिल संचालक द्वारा राईस मिल बंद नही किया गया, जिससे आमजन को लगातार प्रदूषण से भूसा के डस्ट से परेशान होना पड़ रहा है।

प्रदूषण विभाग ने विद्युत कनेक्शन काटने लिखा पत्र

अमित राईस मिल के संचालन के विरूद्ध म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बार्ड क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल ने वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत क्लोजर आर्डर जारी किया गया तथा राईस मिल संचालक द्वारा राईस मिल को फिर भी संचालित किये जाने के बाद म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अनूपपुर के अधीक्षण यांत्री को लगातार पूर्व में दो बार पत्र क्रमांक 4474, दिनांक 22 दिसम्बर 2021 व पत्र क्रमांक 5309 दिनांक 9 मार्च 2022 के माध्यम से विद्युत कनेक् शन विच्छेद करने हेतु पत्र लिखा गया, लेकिन विद्युत लाईन विच्छेद नही होने पर प्रदूषण विभाग ने तीसरा पत्र क्रमांक 328 दिनांक 22 अप्रैल 2022 को जारी करते हुये बंधनकारी निर्देश जारी करते हुये उसके परिपालनार्थ उक्त राईस मिल की विद्युत लाईन तत्काल प्रभाव से विच्छेद कर कार्यवाही करने के आदेश जारी किये है।

इनका कहना है

अमित राईस मिल अमलाई रेलवे स्टेशन के पास प्रदूषण विभाग द्वारा विद्युत लाईन विच्छेद करने का आदेश मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। मैने तत्काल ही लाईन विच्छेद करने के आदेश जारी कर दिये है।

जितेन्द्र गुप्ता, सहायक अभियंता म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अनूपपुर


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