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प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्याा करने वाली पुत्री व प्रेमी को आजीवन कारावास

प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्याा करने वाली पुत्री व प्रेमी को आजीवन कारावास

सोमवार, 23 जनवरी 2023

/ by News Anuppur

अनूपपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा स्वयं प्रकाश दुबे के न्यायालय ने थाना रामनगर के अपराध की धारा 302, 201, 34 भादवि में आरोपी 27 वर्षीय पूजा केवट पिता स्व. बिहारीलाल निवासी पिपराहा थाना रामनगर तथा 36 वर्षीय जयंत कुमार जैन पिता इन्दीरचंद निवासी भगत सिंह थाना रामनगर को धारा 302, 34 में आजीवन कारावास 10 हजार रूपये का अर्थदंड एवं 201/34 में 5-5 वर्ष का कारावास एवं 5-5 हजार रूपयें के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। पैरवी अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह द्वारा की गई। 

अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 29 अगस्त 2015 की रात्रि 8.30 बजे से 10 बजे के बीच मृतक बिहारीलाल केवट के बग्ला दफाई राजनगर स्थित काॅलरी क्वाटर का है, जहां पूजा केवट एवं जयंत कुमार जैन ने मृतक का गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या के पश्चात साक्ष्य छुपाने के लिए घटना स्थल से मृतक के शव को झीमर के जंगल में मुक्तिधाम के पास मृतक के शव को मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगाकर उसकी खोपड़ी को जलाकर तथा मृतक के कपड़े को जंगल में झाड़ियों के बीच छिपा दिया तथा 31 अगस्त 2015 को आरोपी पूजा द्वारा स्वयं अपने पिता के लापता हो जाने की सूचना थाना रामनगर में देते हुये गुम इंसान क्रमांक 25/15 कायम कराया। जिसकी जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की लाश को बरामद किया तथा लाश की पहचान कराई तथा अन्य कार्यवाही करते हुये मर्ग कायम कर जांच की जिसमें खुलासा हुआ कि मृतक आरोपी पूजा केवट का विवाह आरोपी जयंत कुमार जैन से नहीं होने दे रहा था तब दोनों ने मिलकर षड्यंत्र कर योजना के तहत की मृतक को मार देने के बाद विवाह करने तथा आरोपी पूजा को नौकरी व संपत्ति भी मिल जायेगी। यह सोचकर उसकी हत्या कर दी और लाश को झीमर के जंगल में मुक्तिधाम के पास मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर उसकी खोपडी को जलाकर तथा मृतक के कपड़े को जंगल में झाडियों के बीच छिपा दिया।  अनुसंधान के दौरान मृतक की लाश की शिनाख्तगी के अलावा डीएनए का मिलान उसकी छोटी पुत्री से कराया गया, जिसका नतीजा सकारात्मक आया, जिससे यह पुष्टि हुई की जली हुई लाश आरोपी पूजा केवट के पिता बिहारी लाल की ही है। आरोपीगण के पास से मृतक को मोबाईल फोन और मृतक के कपडे तथा मोटरसाईकिल बरामद किये व काॅल डिटेल सहित अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

जहा न्यायालय ने प्रस्तुत किये गये तर्क के दौरान डीएनए द्वारा मृतक की पहचान की पुष्टि होने तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियों जोडकर प्रस्तुत की गयी जिससे संतुष्ट होकर न्यायालय ने उक्तानुसार उपरोक्त दंड से आरोपियों को दंडित किया गया है।


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