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Anuppur: ब्याज पर पैसा देने वाले आरोपी मोतीलाल साहू की जमानत निरस्त, न्यायालय ने भेजा जेल

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शुक्रवार, 6 जून 2025

/ by News Anuppur

अनूपपुरब्याज का अवैध धंधा करने वाले आरोपी मोतीलाल साहू को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल की अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए हैं इस मामले की पैरवी शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।

आरोपी मोतीलाल साहू पिता ईश्वरदीन साहू निवासी बिजुरी, उर्जानगर थाना क्षेत्र, तहसील कोतमा पर आरोप है कि उसने फरियादी धरमजीत कोल को 10 प्रतिशत मासिक ब्याज दर पर 20 हजार उधार दिए थे और अमानत के तौर पर उसका एटीएम कार्ड व चेक बुक हड़प लिए

आरोप के अनुसार, आरोपी ने उक्‍त एटीएम और चेक बुक का गलत इस्तेमाल कर फरियादी के खाते से करीब 1 लाख रुपये निकाल लिए और फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी।जिसका मामला थाना बिजुरी में पंजीबद्ध किया गया था, जहां से पुलिस ने जांच के दौरान चेक बुक, एटीएम कार्ड तथा बैंक लेन-देन से संबंधित साक्ष्य जप्त किए पहले आरोपी को थाना स्तर पर मुचलके पर छोड़ दिया गया था, लेकिन न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर आरोपी को जिला जेल अनूपपुर भेज दिया

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