अनूपपुर। सहायक जिला लोक अभियोजक राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैतहरी में ११ मार्च २०१५ को आयोजित माध्यमिक शिक्षा मंडल की गणित विषय की परीक्षा में परीक्षार्थी इंद्रभान सिंह गोड के स्थान पर फर्जी परीक्षार्थी अजीत ङ्क्षसह परीक्षा दे रहा था, जहां जांच में पकडे जाने पर परीक्षा केन्द्र द्वारा थाना जैतहरी में शिकायत की गई। जिस पर दोनो आरोपियो के विरूद्ध धारा ४१९, ४२० एवं परीक्षा अधिनियम १९३७ की धारा ३बी/४ एवं ३डी/४ का मामला पंजीबद्ध किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय वारीन्द्र कुमार तिवारी ने अपराध क्रमांक ७१२/१५ में दोनो आरोपियो पर लगे आरोपो को सिद्ध पाते हुए ७ नवम्बर को अपने निर्णय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यो को सही पाते हुए दोनो आरोपियो को उपरोक्त दड से दंडित किया गया।
हाई स्कूल परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी को दो वर्ष सजा
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