अनूपपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोतमा नीतेन्द्र सिंह तोमर के न्यायालय मे प्रकरण क्रमांक ३०३/१५ शासन विरूद्व रामकृपाल गोस्वामी में अभियोजन अधिकारी वृंदा चौहान द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यो एवं दस्तावेजो से अभियोजन का मामला प्रमाणित होने पर ६ मार्च को आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर धारा ३५४ भादवि में १ वर्ष का कारावास तथा ५०० रूपए का अर्थदंड तथा ४५४ भादवि में ६ माह का कारावास तथा २५० रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले की जानकारी देते हुए जिला मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि थाना बिजुरी क्षेत्र अंतर्गत ८ अप्रैल २०१५ की दोपहर १.३० बजे रामवती गोस्वामी अपने घर का दरवाजा बंद चारपाई मे सो रही थी तभी आरोपी रामकृपाल गोस्वामी निवासी काली बस्ती राजनगर जो रिश्ते में रामवती का जीजा है घर के अंदर पहुंच रामवती के चारपाई में बैठकर उसके साथ छेडछाड करने लगा। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना बिजुरी में अपराध क्रमांक १५५/१५ धारा ४५४, ३५४ भादवि कायम किया जाकर आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जहां आरोपी के दोष सिद्ध होने पर उसे १ वर्ष की सजा सुनाई गई।
घर के अंदर घुसकर छेडछाड करने वाले आरोपी जीजा को १ वर्ष की सजा

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