अनूपपुर। उच्चत्तम न्यायालय ने तीन तलाक (Triple Talaq) को अवैध घोषित किए जाने बाद पहला मामला अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा में आया, जहां 17 जनवरी को उसके पति ने निकाह (Nikah) के 33 दिन बाद अपनी पत्नी को तीन तलाक (Teen Talaq) कह छोड दिया। जिसकी शिकायत महिला ने भालूमाडा थाने में दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार भालूमाड़ा थाना अंतर्गत माइनस कॉलोनी में निवास करने वाली रहनुमा खातून पिता महफुजूल सिद्दिकी ने अपने पति महबूब सिद्धीकी निवासी भालूमाड़ा डबल स्टोरी के लिए खिलाफ दहेज प्रताडऩा और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उसके पति ने उसे तीन तलाक (Teen Talaq) सिर्फ पिता द्वारा दहेज की मांगो को पूरा नही कर कर पाने के कारण दिया। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति महबूब सिद्धिकी, ससुर बहाबउद्दीन सिद्धीकी, सास शमीना सिद्धीकी, ननद गुलनुमा सिद्धीकी के खिलाफ धारा 498ए, 323, 506, 34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
14 फरवरी वैलेंटाइन-डे के दिन हुआ था विवाह
शिकायत में रहनुमा खातून ने बताया कि 14 फरवरी 2018 वैलेंटाइन डे के दिन उसका निकाह महबूब सिद्धकी के साथ हुआ था, जहां शादी की पहली रात से ही उसके पति द्वारा उसके साथ मारपीट कर अपशब्दो का प्रयोग उसके और उसके परिवार के लिए किया जाने लगा था तथा मेरे पिता द्वारा शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने के बाद इन लोगो द्वारा दहेज में 46 लाख नगद सहित एक मोटर साईकिल की उम्मीद लगाए पति महबूब सिद्धिकी, ससुर बहाबउद्दीन सिद्धीकी, सास शमीना सिद्धीकी तथा ननद गुलनुमा सिद्धीकी को न मिलने पर उन्होने तीन तलाक कह छोड दिया।
इनका कहना है
पीडि़ता की शिकायत पर पति, ससुर, सास तथा ननद के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है।
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