अनूपपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह के निर्देशन एवं एसडीओपी उमेश गर्ग के मार्गदर्शन में कोतवाली प्रभारी प्रफुल्ल राय ने पुलिस टीम एएसआई मंगला दुबे एवं पी.डी. अंधवान को गठित कर ग्राम पंचायत सकरा के पास ट्रक क्रमांक एमपी 19 एचए 0966 में 4 नग पड़वा, 12 नग भैस को क्रूरता पूर्वक लोड कर ट्रक में त्रिपाल लगाकर बूचड़ खाने उत्तर प्रदेश जाते समय घेराबंदी कर ट्रक को रोका कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों जिनमें वाहन चालक शहनवाज अहमद पिता इकबाल अहमद उम्र २६ वर्ष निवासी अकबरपुर एवं राम प्रसाद पिता रामखेलावन उम्र २५ वर्ष निवासी सकरा को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ म.प्र. पशु परीक्षण अधिनियम 1969 की धारा 6, 6क, 9, 10, 11 घ, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 तथा वाहन स्वामी को भी 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर ६ अगस्त को न्यायालय में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया, जहंा पर राज्य द्वारा एडीपीओ हेमंत अग्रवाल द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया जाकर आरोपियों को जेल भेजने की मांग की गई जिस पर न्यायालय ने दोनो आरोपियों का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया गया।
Anuppur News: 18 नग पड़वा को बूचड खाने ले जाने वाले दो आरोपियो को न्यायालय ने भेजा जेल
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