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भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अनिल गुप्ता का क्रेशर हुआ सीज

सोमवार, 9 दिसंबर 2019

/ by News Anuppur

खनिज नियमो की शर्तो के उल्लघंन पर खनिज विभाग ने की कार्यवाही
जैतहरी। खनिज मंत्री एवं अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री के कार्यालयीन पत्र पर जैतहरी विकासखंड में संचालित भाजपा नेता के श्री राम स्टोन क्रेशर को अवैध तरीके से संचालन किए जाने की शिकायत पर खनिज विभाग ने जांच पश्चात 9 दिसम्बर की दोपहर 3.30 बजे म.प्र. खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 17 (1)  के तहत शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने पर नियम 18  के तहत कार्यवाही करते हुए खनिज निरीक्षक निशा वर्मा एवं खनिज निरीक्षक राहुल शांडिलय ने क्रेशर को सीज कर दिया है। जानकारी के अनुसार जैतहरी निवासी महावीर मांझी ने 7 जनवरी को खनिज मंत्री एवं अनूपपुर जिले के प्रभारी प्रदीप जायसवाल को लिखित शिकायत कर गोबरी में संचालित भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य एवं विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता पिता स्व. राम कृपाल गुप्ता के अधिपत्य व स्वामित्व श्री राम स्टोन क्रेशर गैर हकदार की भूमि पर कूट रचित दस्तावेज के आधार पर विक्रय निष्पादित कर संचालित किया जा रहा है, जिसमें क्रेशर से स्वीकृत खदान लीज 40 किमी दूरी होने पर आसपास के अवैध खदानो से पत्थर का अवैध उत्खनन कर क्रेशर में स्टॉक करते हुए विपणन कार्य किया जा रहा है। जिस पर खनिज मंत्री ने 29 जून को उक्त आवेदन पत्र का निराकरण किए जाने हेतु कलेक्टर को कार्यालयीन पत्र भेजा गया। जांच उपरांत प्रतिवेदन में मेमर्स श्री राम स्टोन क्रेशर प्रो. कु. आकांक्षा गुप्ता पिता अनिल गुप्ता निवासी जैतहरी का बांधामार तहसील पुष्पराजगढ़ खसरा क्रमांक 263/2 रकबा  1.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज पत्थर का उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि 28 जुलाई 2008 से 27 जुलाई 2018 तक के लिए स्वीकृत किया था। जहां कार्यालयीन अभिलेखो के परीक्षण में 5 बिन्दुओ पर खनिज विभाग ने श्री राम स्टोन क्रेशर के संचालक को नोटिस जारी करते हुए 30 दिवस के अंदर जवाब मांगा गया था। जिसमें स्वीकृत स्थल निजी स्वामित्व की भूमि जो की कन्हैयालाल कलार पिता शिवरतन कलार निवासी ग्राम धरमदास का नाम दर्ज अभिलेख है, उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टे की अवधि वर्ष 2011 को समाप्त हो जाने के पश्चात भी आज दिनांक तक नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया गया, पट्टेदार द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक अनिवार्य वार्षिक टेक्स की राशि 1 लाख 60 हजार तथा 27 जुलाई 2018 तक उक्त राशि ब्याज 79 हजार 532  कुल 2 लाख 39 हजार 532 रूपए वसूली बकाया है, पट्टेदार द्वारा मासिक पत्रक माह मई 2013 तक प्रस्तुत नही किय गया तथा श्री राम स्टोन क्रेशर को ग्राम गोबरी तहसील जैतहरी के खसरा नंबर 163/2 रकबा 2.00 एकड़ पर खनिज पत्थर, गिट्टी, स्टोन एवं डस्ट की खनिज भंडारण सह व्यापारिक अनुज्ञप्ति 27 फरवरी 2009 से 26 फरवरी 2015 तक नवीनीकरण की अवधि सहित स्वीकृत थी।

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