अनूपपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव की दृष्टि से कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण ज़िले में 11 अप्रैल शनिवार को दोपहर 1 बजे से रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिए कर्फ़्यू लगाया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार इस दिन किसी भी प्रकार के दोपहिया या चार पहिया वाहन के निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। सब्ज़ी राशन आदि सभी प्रकार की आमजन से सम्बंधित सेवाएँ बंद रहेंगी। आमजनो का बाहर निकलना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ़ दूध विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे के मध्य घर-घर जाकर दूध विक्रय कर सकेंगे। जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बिजली उत्पादन में लगे संयत्र चचाई पावर प्लांट, एम बी पावर प्लांट तथा बिजली उत्पादन के लिए कोयला सप्लाई करने वाले एसईसीएल की खदानों तथा क्लोरीन उत्पादन करने वाले अमलाई कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। न्यूनतम स्टाफ के साथ ये संयत्र एवं संस्थान कार्य कर सकेंगे। श्री ठाकुर ने अवगत कराया कि इस दौरान नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाईज करने का कार्य किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपेक्षा की है कि स्वेच्छा से इस आदेश का पालन कर कोरोना संक्रमण से लड़ाई में शासन का सहयोग करें।
कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया की कोरोना वायरस संक्रमण भारत वर्ष में तेजी से फ़ैल रहा है एवं मध्यप्रदेश में यह संक्रमण जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल तक पहुंचा चुका है। पिछले दिवसो में पुरे सीमावर्ती राज्य छत्तिसगढ़ में भी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के पहुंचने की पुष्टि हुई है, जिसको लेकर एक दिन का कर्फ्यू दिवस घोषित किया गया है/