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अनूपपुर में 4 मई से शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक प्रतिदिन रहेगा कर्फ़्यू

अनूपपुर में 4 मई से शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक प्रतिदिन रहेगा कर्फ़्यू

रविवार, 3 मई 2020

/ by News Anuppur
भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुक्रम में ज़िला दंडाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

4 मई से सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षा उपायों के पालन पर समस्त एकल स्थायी दुकानो को खोलने की प्रदान की गयी सशर्त अनुमति


अनूपपुर।  कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं ज़िला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए निर्णयों के अनुक्रम में नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में अनूपपुर ज़िले को ऑरेंज ज़ोन मानते हुए विविध गतिविधियों को सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है।

◾️ 4 मई से शहरी क्षेत्रों में भी सभी प्रकार की एकल स्थायी दुकाने प्रातः 10 से दोपहर 4 बजे तक खोली जा सकेंगी।

◾️ इस दौरान सम्बंधित दुकानदारों को सामाजिक दूरी (2 व्यक्तियों के बीच न्यूनतम 1 मीटर की दूरी) का अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु व्यवस्था करनी होगी। सामाजिक दूरी के उल्लंघन अथवा भीड़ भाड़ पाए जाने पर सम्बंधित दुकान 3 दिवस के लिए सील कर दी जाएगी।

◾️ अनूपपुर जिले के शहरी/अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों (1) नगर पालिका अनूपपुर (2) नगर पालिका कोतमा (3) नगर पंचायत अमरकंटक (4) नगर पालिका जैतहरी (5) नगर पालिका पसान (6) नगर पालिका बिजुरी (7 ) रामनगर / बनगवां (8) राजेन्द्रग्राम/किरगी/ कोहका में सब्ज़ी मंडी खोलना प्रतिबंधित रहेगा, होम डिलिवरी प्रातः 8 से दोपहर 4 बजे तक की जा सकेगी। डिलिवरी करने वाले व्यक्ति का मास्क एवं ग्लव्ज़ पहनना अनिवार्य होगा। ठेले पर या वाहन के पास दो ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य होगी।

◾️उक्त 8 शहरी/अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में दूध विक्रेता प्रातः 6.00 बजे से 9.00 बजे तक होम डिलेवरी कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रातः 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक दुकान (डेयरी) खोली जा सकेगी। दूध विक्रेता का मास्क एवं ग्लव्ज़ पहनना अनिवार्य होगा।

◾️ पके हुए भोजन की बिक्री करने वाले मिठाई दुकानों/ ढाबे/ रेस्टॉरेंट / भोजनालय आदि पूरे दिन की अवधि में होम डिलेवरी कर सकेगे। प्रतिष्ठान पर बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। डिलिवरी करने वाले व्यक्ति का मास्क एवं ग्लव्ज़ पहनना अनिवार्य होगा।

◾️ ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त प्रकार की एकल स्थायी दुकानो को संचालित करने की अनुमति पूरे दिन रहेगी। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु 2 ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी तथा मास्क लगाना अनिवार्य होगा । साप्ताहिक हाट बाज़ार एवं अस्थायी दुकानो का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

◾️ केवल अनुमत गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों के आवागमन की अनुमति होगी। चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे, दो पहिया वाहनों हेतु सिर्फ़ चालक को अनुमति होगी। विशेष कारणो/ अत्यावश्यक कार्य चिकित्सकीय अकस्मिकता आदि पर दोपहिया वाहन में पिलियन सवार(सहयात्री) को अनुमति होगी।

◾️ टैक्सी और ऑटो रिक्शॉ की अनुमति होगी। जिसमें 1 ड्राइवर और अधिकतम 2 यात्री रह सकते हैं।

◾️ सभी ट्रकों/पिकअप और अन्य मालवाहक वाहनों का आवागमन जिसमे अधिकतम दो ड्राइवर, एक क्लीनर/सहायक जा सकेंगे (उक्त के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाइए) खाली ट्रक/वाहन को माल की डिलीवरी के बाद या माल लेने के लिए परिवहन करने की अनुमति होगी।

◾️ निर्माण गतिविधियाँ (शासकीय एवं निजी दोनो)

शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां: केवल प्रगतिरत निर्माण हेतु (जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है) और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों की अनुमति है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण गतिविधियों की अनुमति है।

◾️ उद्योग/औद्योगिक प्रतिष्ठान (शासकीय और निजी दोनों) को संचालन की सशर्त अनुमति होगी। ओरिएंट पेपर मिल्स अमलाई से संबद्ध कास्टिक सोडा फैक्ट्री, मोजर बेयर थर्मल पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट चचाई तथा एसईसीएल, जमुना/कोतमा, सोहागपुर/हसदेव क्षेत्र को SOP का पालन करते हुए संचालन की अनुमति होगी। दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उत्पादन इकाइयाँ, जिन्हें निरंतर संचालन की आवश्यकता होती है और उनकी आपूर्ति श्रृंखला, आईटी हार्डवेयर का विनिर्माण, कोयला उत्पादन, खानों और खनिज उत्पादन, उनके परिवहन, विस्फोटकों की आपूर्ति और खनन कार्यों के लिए आकस्मिक गतिविधियां, पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयां, शिफ्ट अंतराल और सामाजिक दूरी के साथ जूट उद्योग,तेल और गैस एक्स्प्लोरेशन रिफाइनरी, ईंट भट्टे एवं मिट्टी के वर्तन बनाने एवं विक्रय करने वालों को छूट रहेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त उद्योगों के संचालन की अनुमति होगी। इस दौरान सामाजिक दूरी एवं कोरोना संक्रमण से संरक्षण हेतु समस्त उपायों का पालन करना होगा।

🔺 CrPC की धारा 144 के तहत शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ़्यू रहेगा। सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाएगा।

◾️ सभी क्षेत्रों में, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार, आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहेंगे।

◾️ कंटेनमेंट जोन में, बाह्य-रोगी विभागों (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिक को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि इन्हें सामाजिक सुरक्षा मानदंडों और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।वर्तमान में अनूपपुर में 2 कंटेनमेंट क्षेत्र हैं।

◾️ निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% कर्मचारियों की अधिकतम उपस्थिति के साथ काम कर सकेंगे।

◾️ सभी शासकीय कार्यालय अधिकारियों की 100% उपस्थिति की सीमा के साथ कार्य करेंगे। शेष कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33% तक भाग लेंगे। हालांकि, रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, सीमा शुल्क, एफसीआई, एनसीसी, एनवाईके और नगरपालिका सेवाएं किसी भी प्रतिबंध के बिना काम करेंगी। सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। सभी कर्मचारी सम्बंधित मुख्यालय में रहेंगे एवं मोबाइल पर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

◾️ अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति होगी, जो इन दिशा-निर्देशों के तहत निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित नहीं हैं। जैसे- कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, बैंक सेवाएँ, पेट्रोल पम्प, आटा चक्की, राइस मिल, व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ जैसे- इलेक्ट्रिशन, प्लंबर, मोबाइल रिपेयर शॉप आदि प्रतिबंधित नहीं रहेंगी। कार्य के दौरान सामाजिक दूरी, मास्क एवं ग्लव्ज़ अन्य सुरक्षाओं का उपयोग अनिवार्य होगा।

◾️ सभी व्यक्तियों को अनूपपुर आगमन पर सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से नज़दीकी चिकित्सालय, थाना अथवा कार्यपालिक दंडाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना देनी होगी। जहाँ पर स्वास्थ्य दल द्वारा उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य जाँच उपरांत स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तय अवधि के लिए सख्त होम/संस्थागत क्वारंटाइन के लिए निर्देशित किया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

◾️ सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर मास्क, गमठा, दुपट्टा, साड़ी अथवा रूमाल से चेहरा (नाक तथा मुंह) को ढकना अनिवार्य है | चेहरा ( नाक, मुंह ) न ढंकने पर 100 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा ।

◾️ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे।

◾️ कोई भी संगठन/प्रबंधक सार्वजनिक स्थानो की 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने हेतु अनुमति नहीं देगा।

◾️ सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाये जाने पर 200 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा।

◾️ विवाह संबंधी आयोजनो में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना होगा। मेहमानों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।

◾️ अंतिम संस्कार / अंतिम संस्कार संबंधित समारोहों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी और व्यक्तियों अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

◾️ सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि के सेवन करने की अनुमति नहीं है।

◾️ सभी प्रकार की दुकानो किराना, वस्त्र, शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि पर विक्रय के समय ग्राहकों को 1-1 मीटर की दूरी में रहना अनिवार्य होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों।इसका उल्लंघन होने पर संबंधित दुकान 3 दिवस के लिए सील (बन्द) कर दी जावेगी।

कोई भी व्यक्ति जो इन शर्तों एवं निर्देशों का उल्लंघन करेगा, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों तथा आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निम्न गतिविधियाँ सम्पूर्ण अनूपपुर की सीमा में प्रतिबंधित रहेंगी-

🚫 गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत कार्यों को छोड़कर आमजनो हेतु बसों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

🚫 MHA द्वारा अनुमत सुरक्षा उद्देश्यों या उद्देश्यों को छोड़कर, ट्रेनों द्वारा सभी यात्राएँ प्रतिबंधित रहेंगी।

🚫 सार्वजनिक परिवहन के लिए अंतरराज्यीय बसें, MHA द्वारा अनुमति के अलावा प्रतिबंधित रहेंगी।

🚫 MHA द्वारा अनुमत चिकित्सा कारणों या गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों का अंतर-राज्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

🚫 सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी।

🚫 क्वॉरंटीन सुविधाओं एवं शासकीय उपयोग के अतिरिक्त आतिथ्य सेवाएँ- होटेल, लॉज आदि का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

🚫 सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे।

🚫 सभी सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य / अन्य समारोह प्रतिबंधित रहेंगे।

🚫 धार्मिक स्थलों / पूजा स्थल आमजनो के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक मण्डली पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं।
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