खाद्यान्न की कालाबाजारी पर होगी कठोर कार्यवाही
अनूपपुर। कोरोना संकटकाल में उचित मूल्य की दुकान से तीन माह के निःशुल्क खाद्यान्न वितरण तथा वितरण में गडबड़ी या फिर कालाबाजारी या फिर उपभोक्ताओं के हित कोई कुठाराघात करने पर म.प्र. चोरबाजारी अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य दंडनीय धाराअें के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी अंबोज श्रीवास्तव ने प्रेस विज्ञाप्ति के माध्यम से बताया कि कलेक्टर ने कोरोना संकटकाल में तीन माह के निःशुल्क खाद्यान्न के वितरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, उपपंजीयक, सहकारिता, सहकारी समितियों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए गए है। वहीं खाद्यान्न का वितरण कोविड 19 की गाइड लाइन के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, सेनीटाइजर तथा गोले बना कर उपभोक्ताओं को राशन दुकान के विक्रेताओं से पीओएस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित कराने तथा उपभोक्ताओं को 3 माह का खाद्यान्न निःशुल्क प्राप्त होने के संबंध में सक्त निर्देश दिए गए है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि उपभोक्ताओ को प्राप्त खाद्यान्न सामग्री वितरण की पृथक से पंजी तैयार कर पात्र उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर लिए जाए। राशन वितरण का कार्य निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में कराया जाए। विभागीय अधिकारी राजस्व, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति निगम एवं खाद्य विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित कर कि नोडल अधिकारी एवं सर्तकता समिति के सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से कराए।
उन्होने जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, समस्त वेयर हाउस प्रभारियों तथा परिवहनकर्ताओं को सक्त निर्देश दिए गए है कि माह जून 2021 का आवंटन जारी हो चुका है अतः उचित मूल्य की दुकान में तत्काल तीन माह का खाद्यान्न भंडारण किया जाए। इसके साथ ही अगर माह अप्रैल के खाद्यान्न कोई उपभोक्ता द्वारा पैसा से प्राप्त किया गया तो उसे माह जुलाई 2021 में उसके हक का गेहूं एवं चावल की पात्रता निःशुल्क प्रदान किया जाए। इसके साथ ही नमक, शक्कर एवं केरोसिन का वितरण उपभोक्ताओ को हर माह निर्धारित मूल्य पर प्राप्त होगा। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर को कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में दो बाॅटल सेनिटाइजर, मास्क एवं सर्जिकल ग्लब्स दिए जाए।
जिले में उपभोक्ताओं को सरलता से एलपीजी गैस उकने घरों तक पहुंच सके इस हेतु समस्त गैस एजेंसियों एवं नोडल अधिकारी एलपीजी तथा समस्त सेल्स अधिकारी तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है िकवे उपभोक्ताओं के घरों तक होम डिलवेरी के माध्यम से गैस का प्रदान करे तथा कलेक्ट्रेट खाद्य शाखा में प्रतिदिन प्रत्येक गैस एजेंसी के प्रारंभिक स्टाॅक उपलबध सिलेण्डरों की जानकारी गैस एजेंसियों से प्रतिदिन भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया है साथ ही गैस एजेंसी संचालको को किसी भी प्रकार से गैस के वितरण में लापरवाही नही बरतने के निर्देश दिए गए है तथा गडबड़ी मिलने पर गैस एजेंसी के संचालको के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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