अनूपपुर। जिला मजिस्ट्रेट चन्द्रमोहन ठाकुर ने कोविड-19 संक्रमण के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए संक्रमण की रोकथाम एवं कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु औद्योगिक सिलेण्डरों को मेडिकल ऑक्सीजन सिलेण्डरों में परिवर्तित कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, विस्फोटक विभाग, भारत सरकार के निर्देश के परिपालन में तथा म.प्र. पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत जिले में संचालित समस्त उद्योग प्रबंधन एमबी पाॅवर प्लांट जैतहरी, ओरियंट पेपर मिल, कास्टिक सोडा फैक्ट्री, अमलाई, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र पावर प्लांट चचाई, समस्त एसईसीएल प्रबंधन, जिले में संचालित समस्त स्टोन क्रेशर, समस्त वेल्डिंग वर्कशाॅप तथा अन्य ऐसे औद्योगिक संस्थान, जिनके पास औद्योगिक सिलेण्डर उपलब्ध हैं, को आदेश दिया है कि वे अपने औद्योगिक सिलेण्डर मेडिकल ऑक्सीजन सिलेण्डर में परिवर्तित कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर को तत्काल सौंपना सुनिश्चित करें।
जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने संबंधित क्षेत्रों के सभी औद्योगिक सिलेण्डरों को मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित कराकर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपपुर को तत्काल सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे।
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