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राशन वितरण में अनियमितता करने वाले दोषी विक्रेता एवं अधिकारियों पर करे कार्यवाही- बिसाहूलाल

राशन वितरण में अनियमितता करने वाले दोषी विक्रेता एवं अधिकारियों पर करे कार्यवाही- बिसाहूलाल

सोमवार, 17 मई 2021

/ by News Anuppur

उचित मूल्य की दुकानो में निगरानी रख फर्जी वितरण का करे निरीक्षण 

अनूपपुर। कोरोना काल में गरीब जरूरत मंद परिवारों को राज्य शासन द्वारा 3 माह एवं केंन्द्र शासन द्वारा 2 माह का निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के निर्देश दिए गए है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल ने प्रभार जिले अनूपपुर, शहडोल एवं सीधी के कलेक्टर को निर्देश दिए है कि शासन के मंशानुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उक्त हितलाभ निर्धारित मात्रा में हितग्राहियों को प्राप्त हो इस हेतु उचित मूल्य की दुकानो में निगरानी रख निरीक्षण करे साथ ही उचित मूल्य की दुकानो में निर्धारित समय पर खाद्यान्न पहुंचे। जिससे समय परिवहनकर्ता को निर्देशित करे तथा निर्धारित समय पर खाद्यान्न दुकानो तक पहुंचाने वाले परिवहनकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करे। 

खाद्य मंत्री बिसाहूलालाल ने बताया कि दुकानदारों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से हितग्राही को कम सामग्री प्रदाय करते है। इसी प्रकार शासन से निर्धारित दर से अधिक कीमत प्राप्त करने अथवा निःशुल्क प्रदाय की दशा में राशि प्राप्त कर सामग्री प्रदाय करने की स्थिति संज्ञान में आती है। वर्तमान में हितग्राहियों की बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना पीओएस मशीन से सामग्री प्रदाय की जा रही है। उचित मूल्य के दुकानदार द्वारा इसमें भी फर्जी वितरण दर्शाकर अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है।

खाद्य मंत्री ने कहा कि अनियमितता करने वालो पर कठोर कार्यवाही हो, किसी भी उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता पाई जाने पर मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015, अन्य प्रचलित प्रावधान तथा गंभीर अनियमितता की दशा में चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के अंतर्गत दोषी को 8 माह तक के लिए निरूद्ध करने का प्रावधान उपलब्ध है।

नियमित निगरानी कराई जाए तथा अनियमितता पाए जाने पर दोषी विक्रेता पर निरूद्ध करने की कार्यवाही की जाए। यदि विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती हो तो उन पर अग्रिम अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण विभाग में अग्रेषित किए जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में सामग्री का वितरण पात्र हितग्राहियों को नियमित रूप से निर्धारित दर एवं मात्रा मंे प्राप्त हो। 


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