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Anuppur: थोक सब्जी मंडी स्थल में प्रातः 3 से 5 बजे तक नपा संभालेगी लाइट व्यवस्था

Anuppur: थोक सब्जी मंडी स्थल में प्रातः 3 से 5 बजे तक नपा संभालेगी लाइट व्यवस्था

सोमवार, 17 मई 2021

/ by News Anuppur

जिले को कोरोना संक्रमित मुक्त करने कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश

अनूपपुर। कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेट कोरोना संक्रमित मरीजों का किसी भी सूरत में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है, तो उस मरीज को फौरन अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में रखकर उपचार कराया जाए और उसके स्वस्थ हो जाने पर ही उसको डिस्चार्ज किया जाए। जिस गांव में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है, उस पूरे गांव की टेस्टिंग कराकर संक्रमित व्यक्तियों का फौरन उपचार किया जाए। जिले को कोरोना मुक्त करने के लिए 17 मई को विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक मांगीलाल सोलंकी, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मिलिंद नागदेवे, सहित जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद, नपाधिकारी, खाद्य अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने कहा कि किसी भी घर में किसी एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर पूरे परिवार के सदस्यों को दवा खिलाई जाए। कलेक्टर ने कहा कि छूटे सभी परिवारों में जल्द मेडिकल किट का वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए और दवा के वितरण का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि रोजाना संक्रमित केसों की संख्या में कमी आनी चाहिए और रोजाना 1100 से कम टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम आना चाहिए।

अनुविभागीय अधिकारीयों राजस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जनपद को निर्देश दिए गए कि जिन गांवों में होम आइसोलेट मरीज हैं, उनका घर में ही रहना सुनिश्चित करें, ताकि संक्रमण न फैल सके। जिन बड़े गांवों में संक्रमण फैला है, उनको बांस-बल्ली या स्थानीय व्यवस्था के अनुसार बंद कर दें तथा आने जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता रखें। गांव में जो कर्मचारी उपलब्ध हो या वालंटियर्स अथवा क्राईसेस मैनेजमेंट कमेटियों के सदस्यों को इस कार्य में लगाया जाए। कलेक्टर ने कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद के पास हर गांव के एक-एक कोरोना मरीज की लिस्ट होनी चाहिए और उसमें यह भी अंकित होना चाहिए कि कौन सी तिथि को कितने मरीज डिस्चार्ज होंगे। 

कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि हाल के कर्फ्यू आदेश में थोक सब्जी विक्रेताओं के लिए कारोबार का समय प्रातः 3 से प्रातः 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसलिए वे मंडी स्थल पर पर्याप्त लाइट की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने इस व्यवस्था पर नजर रखने के लिए अनुविभागिय अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे होम डिलेवरी के लिए दुकानदारों के मोबाइल नंबर के पंपलेट छपाकर बंटवा दें।

कलेक्टर ने कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के अनुविभागीय अधिकारीयों राजस्व को निर्देष दिए और कहा कि इस दौरान पब्लिक मूवमेंट नहीं दिखना चाहिए। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि राशन एवं किराना दुकानों के लिए प्रातः 6 से 9 बजे तक होम डिलेवरी का समय निर्धारित किया गया है। अगर ये प्रतिष्ठान अथवा और अन्य प्रतिष्ठान खुले पाए जाएं, तो उनके विरुद्ध कारवाई की जाए। विवाह कार्यक्रम एवं सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा हुआ है इसके बावजूद छिपकर विवाह या सामाजिक कार्यक्रम करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने कहा कि पात्रता पर्ची धारी उपभोक्ताओं को शासकीय उचित मूल्य दुकानों से पांच माह की खाद्यान्न सामग्री वितरित की जाएगी। लेकिन यह खाद्यान्न बिना भीड़ लगाए जिस दिन जिस उपभोक्ता को देना हो, उस दिन उसको बुलाकर किट में दिया जाए। मुख्य कार्यपालन अधिकारीयों जनपद एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वास्थ्य अधिकारियों से समन्वय कर कोरोना से मृत्यु हुई उन व्यक्तियों की सूची बना लें, जो परिवार के मुखिया हो या परिवार के कमाऊ सदस्य हों, उन परिवारों को पांच हजार मासिक पेंशन दी जाएगी।


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