कोतमा। पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल (Akhil Patel) द्वारा सूदखोरी के खिलाफ चलाए अभियान में एक और सूदखोर के खिलाफ कोतमा थाना में 30 अगस्त को मामला पंजीबद्ध (Case registered) किया गया है। जिसमें सेवानिवृत्त कॉलरी कर्मचारी (retired colliery worker) द्वारा लिए गए 3 लाख 40 हजार का कर्ज के बदले 25 लाख (25 lakhs) रूपए का हिसाब देकर मारपीट का भय दिखाते हुए चेक व फोन पे (by check and phone) के माध्यम से 20 लाख 500 रूपए (20 lakh 500 rupees) ले चुका है, जिसके बाद अब सूदखोर अब और पैसे की मांग की जा रही है। जिससे परेशान होकर सेवा निवृत्त कॉलरी कर्मचारी के पुत्र ने शिकायत दर्ज करवाई। जिस पर कोतमा पुलिस ने सूदखोर इकरामुद्दीन पिता सहाबुद्दीन निवासी गेट दफाई भालूमाड़ा के खिलाफ धारा 420, 386 एवं म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1973 की धारा 3 एवं 4 के तहत कार्यवाही की गई।
मामले की जानकारी के अनुसार मोतीलाल पिता रामप्रसाद (Motilal Father Ramprasad) उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम मनमारी ने कोतमा थाना पहुंच लिखित शिकायत दर्ज कराई कि मेरे पिता रामप्रसाद विश्वकर्मा मीरा कोल माइंस लहसुई (Mira Coal Mines lahsui) में लोडर के पद पर कार्यरत थे, जो दिनांक 30 सितम्बर को कॉलरी से सेवानिवृत्त हो चुके है। मेरे पिता ने अपनी ड्यूटी के दौरान रूपयों की आवश्यकता पडऩे पर 21 अगस्त 2017 को 3 लाख 40 हजार रूपए गेट दफाई भालूमाड़ा निवासी इकरामुद्दीन (ikramuddin) से लिए थे। जिस पर इकरामुद्दीन 100 रूपए के स्टॉप पेपर पर मेरे पिता रामप्रसाद से लिखापढ़ी करवाया था, पिताजी से लिखापढ़ी करवाने उपरांत 25 हजार रूपए (25 thousand rupees) मासिक ब्याज (monthly interest) लेता रहा। 30 सितम्बर 2020 को पिताजी रिटायर्ड होकर घर आ गये। जिसके बाद इकरामुद्दीन मारपीट का भय दिखाकर ब्याज (interest) सहित 25 लाख रूपए (25 lakhs) का हिसाब बना दिया। जिसके बाद पिताजी एवं मेरे द्वारा चेक एवं मोबईल पे फोन के माध्यम से 20 लाख 500 रूपए (20 lakh 500 rupees) दे देने के बाद भी इकरामुद्दीन द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। जिसके भय के कारण मेरे पिता जी बीमार रहने लगे है।
शिकायत पर फरियादी ने इकरामुद्दीन द्वारा लिए गए ब्याज सहित पैसे दिलाये जाने की मांग की गई। जिस पर कोतमा पुलिस ने आरोपी इकरामुद्दीन के खिलाफ 420, 386 व 3,4 कर्जा एक्ट कायम कर मामले की विवेचना में जुट गई है।
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