Responsive Ad Slot

ताजा खबर

latest

Anuppur: ग्राम सामाजिक एनीमेटर चिन्हांकन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर प्रभारी दीपेन्द्र विश्वास निलंबित

Anuppur: ग्राम सामाजिक एनीमेटर चिन्हांकन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर प्रभारी दीपेन्द्र विश्वास निलंबित

शुक्रवार, 13 अगस्त 2021

/ by News Anuppur

जिला पंचायत सीईओ को भी कलेक्टर ने जारी किया शोकॉज नोटिस

एनएच-78 भू-अर्जन मामले में प्रवाचक विवेकानंद श्रीवास्तव पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने कलेक्टर ने दिए निर्देश

अनूपपुर। संचालक म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा भोपाल के निर्देशानुसार ग्राम सामाजिक एनीमेटर (वीएसए) की चिन्हांकित प्रक्रिया की लिखित परीक्षा में पारदर्शिता नही बरतने अभ्यर्थीयों के प्राप्तांक में कमी, वृद्धि करके अपात्र लोगो का चिन्हांकन की शिकायत की जांच हेतु जांच समिति गठित कर जांच कराने व जांच प्रतिवेदन संचालक म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा भोपाल को प्रेषित को किया गया जहां से प्रतिवेदन परीक्षण उपरांत पूरे प्रकरण में जिला पंचायत अनूपपुर के सामाजिक अंकेक्षण के प्रभारी जिला समन्वयक दीपेन्द्र विश्वास द्वारा लापरवाही, कुटरचित दस्तावेज कर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन को गुमराह कर चिन्हांकित वीएसए की दूषित सूची जारी करने हेतु दीपेन्द्र विश्वास के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर कलेक्टर सोनिया मीना द्वारा निलंबित किया गया है व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिवस के अंदर जवाब चाहा गया है। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ग्राम सामाजिक एनिमेटर के चिन्हांकन की प्रक्रिया जिला स्तर से कराए जाने एवं पूर्व में हुए भर्ती प्रक्रिया के प्रभारी अंकेक्षण अधिकारी डी.एन. विश्वास के द्वारा अनियमितता किए जाने के कारण उनके स्थान पर अन्य किसी सक्षम कर्मचारी को प्रभार देते हुए नए सिरे से चयन प्रक्रिया आयोजित कर चिन्हांकित एवं प्रशिक्षित ग्राम सामाजिक एनिमेटर से अंकेक्षण का कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह एक अन्य प्रकरण एनएच 78 के निर्माण में ग्राम कल्याणपुर, बुरहानपुर, कोतमा, बेलियाछोट, डोला, रेउदा तहसील कोतमा के आपसी सहमति क्रय नीति के तहत शासकीय भूमियों के परिसम्पत्तियों का निर्धारण तात्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा मिलिन्द कुमार नागदेवे द्वारा किया गया था। मुआवजा से वंचित प्रभावितों को मुआवजा भुगतान के संबंध में मूल नस्ती की खोजबीन करने पर पाया गया कि मूल नस्ती कार्यालय में नहीं है, जिसमें वंचितों को मुआवजे का भुगतान किए जाने में विलम्ब हो रहा है। विवेकानंद श्रीवास्तव उक्त अवधि में प्रवाचक का दायित्व निर्वहन कर रहे थे। चूंकि प्रकरण दायरा पंजी में दर्ज कर सुरक्षित रखे जाने का उत्तरदायित्वों प्रवचक का होता है। अत: प्रकरण गुम होने के संबंध में उक्त समय के प्रवाचक विवेकानंद श्रीवास्तव का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा को अपराधिक प्रकरण दर्ज कराकर कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं।

कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

'
Don't Miss
© all rights reserved
made with NEWSANUPPUR