बिना एनआईएन आईडी व पासवर्ड परिवर्तन के कैसे मिलेगा कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि
स्वास्थ्य विभाग अनूपपुर लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है, चाहे वह मलेरिया विभाग में 16 पदो की फर्जी भर्ती का हो या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अनूपपुर अंतर्गत टीकाकरण कार्यक्रम में संविदा जिला कोल्ड टैक्रीशियन की भर्ती का या फिर कुछ दवा कंपनियों के साथ मिलकर तकनीकी हेरा फेरी कर क्रय समिति द्वारा अवैधानिक रूप से सिर्फ अपने चहेते दवा कंपनियों के साथ मिलकर शासन के करोड़ो रूपए के भ्रष्टाचार की शिकायत का, हर बार स्वास्थ्य विभाग के नए-नए करनामेें सामने आते जा रहे है। नए मामले में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की दो संविदा सीएचओं के स्थानांतरण का है।
अनूपपुर। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हाल ही में 6 स्वास्थ्य कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया। जिनमें 3 सीएचओं (सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी) का स्थानांतरण भी शामिल है। गौरतलब है कि एनएचएम अंतर्गत कार्यरत संविदा सीएचओं का स्थानांतरण केवल मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुमोदन उपरांत ही किया जा सकता है। लेकिन सीएमएचओं डॉ. बी.डी. सोनवानी द्वारा पत्र क्रं./स्था.अवि./2021/2865 अनूपपुर, दिनांक 6 अगस्त 2021 को प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर कर्मचारियों का स्थानांतरण उनके स्वयं के व्यय पर बिना राज्य कार्यालय के अनुमोदन के कर दिया गया है। उक्त आदेश में संविदा सीएचओं विमला मरावी का उप स्वास्थ्य केन्द्र टिट्ही जैतहरी से कोहका बेलडोंगरी पुष्परजगढ़ एवं आकांक्षा गुप्ता उप स्वास्थ्य केन्द्र देवरी अनूपपुर से नंदगांव कोतमा के लिए किया गया है।
स्थानांतरण नीति का आड़ में किया गया आदेश
म.प्र. शासन, सामान्य विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के जिस पत्र का उल्लेख सीएमएचओं अनूपपुर द्वारा स्थानांतरण आदेश में किया गया है, वह केवल नियमित कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए है। जबकि संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए पृथक से एनएचएम की मानव संसाधन नीति 2021 लागू है। जिसके अनुसार संविदा कर्मचारियों का स्थानांतरण हेतु मिशन संचालक एनएचएम या फिर राज्य कार्यालय से उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक था, जिस प्रक्रिया का पालन नही किया गया।
नियमित के साथ संविदा का भी स्थानांतरण
सीएमएचओं डॉ.बी.डी. सोनवानी द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश में 4 नियमित कर्मचारियों के साथ 2 संविदा कर्मचारियों को भी शामिल कर दिया गया है। जबकि दोनो के स्थानांतरण के लिए पृथक-पृथक नियमावली बनी हुई है। इसके पूर्व भी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक/कोविड़-19/2021-22/859 के माध्यम से कोविड़ 19 के लिए अस्थाई रूप से दो पदों की भर्ती के साथ संविदा जिला कोल्ड चैन टैक्रीशियन की दोबारा भर्ती निकाल दी गई थी। वहीं पूरे मामले का खुलासा होते ही सीएमएचओं कार्यालय द्वारा जिला कोल्ड चैन टैक्रीशियन की दो निविदाएं निरस्त करना पड़ा था।
मिशन संचालक को नही दी गई जानकारी
उक्त आदेश में मिशन संचालक, अपर मिशन संचालक, संचालक नर्सिंग संवर्ग, उप संचालक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल को प्रतिलिपि तक देना जरूरी नही समझा गया है। जिसके कारण संविदा सीएचओं के स्थानंातरण पश्चात एनआईएन आईडी के परिवर्तन पर प्रश्र चिन्ह लग गया है। प्रदेश के समस्त सीएचओं को एनएचएम कार्यालय भोपाल द्वारा एनआईएन आईडी व पासवर्ड प्रदाय किया गया है। जिसमें सीएचओं के द्वारा राज्य कार्यालय से पदस्थापित स्वास्थ्य केन्द्र पर ही स्वास्थ्य संबंधित सभी सूचकांको जिनमें प्रतिदिन ओपीडी, आईपीडी मरीजो की जांच, गैर संचारी रोग, टीबी जांच सहित अन्य स्वास्थ्य परीक्षण की इंट्री करने सहित टेली मेडीसिन योजना शामिल है। लेकिन उक्त स्थानांतरण के पश्चात स्वास्थ्य केन्द्र परिवर्तन के फलस्वरूप एनआईएन आईडी में इंट्री किस प्रकार की जाएगी एवं सीएचओं को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का वितरण किस प्रकार किया जाएगा?
इनका कहना है
मै बाहर हॅू, आदेश देख कर ही कुछ बता पाउंगा।
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