अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सों भूपेन्द्र नकवाल के न्यायालय द्वारा आरोपीगणों चंदाबाई बैगा पति राजू बैगा (46) निवासी ग्राम बंसतपुर दफाई थाना चचाई , सुलोचना बाई पति विक्रम बैगा निवासी ग्राम लढेरा घोघरा थाना उमरिया की अंतरिम जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। आरोपीगणों के विरूद्व थाना चचाई में धारा 363, 366ए, 376, 376(2)(एन), 368, 109, 114, 34 भादवि 3/4, 5आई/6 पॉक्सों एक्ट के विरूद्ध अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का मौखिक विरोध जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा किया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पांडेय ने बताया कि आरोपी से पीडि़त की पहचान वर्ष 2020 में दशहरा के त्यौहार में हुई थी। आरोपी पीडि़ता से शादी का वादा करके उसे घर से भगा ले गया, उसके बाद आरोपी अपनी बहन सुलोचना के घर ले गया तथा वहां पर उसके साथ गलत काम किया। वहां से आरोपी उसे अपने घर ले गया जहां उसकी मां चंदाबाई रहती थी, जहां पर आरोपी ने पीडि़ता के साथ गलत काम किया।
आरोपीगणों ने बताया कि वह 11 अगस्त 2021 से जेल में है, उनके विरूद्व अन्य किसी और न्यायालय में ओर कोई भी प्रकरण लंबित नही है, जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने जमानत याचिका का मौखिक विरोध करते हुए बताया कि आरोपीगणों पर गंभीर प्रकृति का अपराध है। यह 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध में दी जा सकती है, वर्तमान में कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य है एवं संक्रमण नही है। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात न्यायालय ने जिला अभियेाजन अधिकारी रामनरेश गिरि के कथनों से सहमत होते हुए आरोपीगणों की 90 दिवस की अंतरिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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