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गांजा का अवैध परिवहन करने वाले 6 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

गांजा का अवैध परिवहन करने वाले 6 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

शुक्रवार, 17 सितंबर 2021

/ by News Anuppur

अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनूपपुर राजेश कुमार अग्रवाल के न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 265/15 धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट के आरोपी आशीष गुप्ता पिता राजेश गुप्ता उम्र 26 वर्ष निवासी मेन मार्केट चचाईए, पप्पू गुप्ता पिता लल्लू गुप्ता उम्र 26 वर्ष निवासी रामपुर थाना अमलाई जिला शहडोल, भोला सिंह गोंड पिता चन्द्र कुमार सिंह गोंड उम्र 25 वर्ष निवासी बिछिया उगनिहा टोला थाना अमलाई, राकेश गुप्ता पिता भीमसेन गुप्ता उम्र 42 वर्ष निवासी बिछिया, रामप्रकाश पटेल पिता श्यामलाल पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी झिरियाटोला पुलिस चौकी केशवाही थाना बुढ़ार एवं राजेन्द्र अग्रवाल पिता स्व. हीराबहादुर अग्रवाल उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 10 धनपुरी 3 नंबर उसलापुर कोठी अमलाई सभी को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किये जाने का आदेश पारित किया है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई।

मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने उक्त निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना कोतवाली अनूपपुर के उप निरीक्षक आर.एस. तिवारी को 13 जुलाई 2015 को मुखबिर से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कार क्रमांक एमपी 18 टी 2835 में अवैध गांजा लोड कर आरोपीगण ग्राम बिजौरी तरफ से पसला तरफ लेकर आने वाले हैं। थाना कोतवाली के स्टॉफ  और विवेचना किट सहित मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान में उप निरीक्षक आर.एस. तिवारी पहुंचे। मौके से उक्त गाड़ी की घेराबंदी एवं नाकाबंदी कराई गई और पसला गेट के पास उक्त वाहन को रोका गया, जिसमें चालक सहित पांच व्यक्ति बैठे थे। कार रूकते ही एक व्यक्ति कार का दरवाजा खोलकर भाग गया। कार चालक ने अपना नाम पप्पू गुप्ता बताया पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें उक्त वाहन की डिक्की के अंदर दो बोरियां मिलीं, जिसे खोलकर देखने पर पॉलीथिन की पैकिट में गांजा मिला एवं एक अन्य प्लास्टिक के झोले में 1 लाख 90 हजार रूपए नगदी मिली, पुलिस स्टॉफ एवं गवाहों के समक्ष उक्त गांजा वजन 34 किलोग्राम को जब्त करते हुए आरोपीगणों को गिरफ्तार कर वापस थाना आकर आरोपीगणों के विरूद्ध एनडीपीएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की अग्रिम विवेचना निरीक्षण रमेशचन्द्र वर्मा द्वारा किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं तर्को से अभियोजन का मामला प्रमाणित पाते हुए न्यायालय ने आरोपीगणों को उपरोक्त दंड से दंडित किया गया है।

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