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कलेक्टर ने जैतहरी निवासी तीरथ राठौर को किया जिला बदर

कलेक्टर ने जैतहरी निवासी तीरथ राठौर को किया जिला बदर

बुधवार, 29 सितंबर 2021

/ by News Anuppur

 

अनूपपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोनिया मीना ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-5(क) के अंतर्गत अनावेदक तीरथ राठौर पिता रम्मू राठौर उम्र 43 वर्ष निवासी बस्ती जैतहरी थाना जैतहरी जो वर्ष 2003 से 2020 तक की अवधि में 14 अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाया गया है को राजस्व जिला अनूपपुर तथा उसकी सीमा से सम्बद्ध म.प्र. राज्य के राजस्व जिले शहडोल, सीधी, उमरिया, कटनी, रीवा, सतना एवं डिंडौरी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश दिया है। उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यह आदेश दिया है कि उपरोक्त निर्वन्धन आदेश की अवधि में अनावेदक जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास करे या आवागमन करे उसमें अपनी आने तथा प्रस्थान करने की सूचना दे तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। 

पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने अनावेदक के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि अनावेदक वर्ष वर्ष 2003 से लगातार अवैध कारोबार एवं आपरधिक गतिविधियों में संगठित गिरोह बनाकर संलिप्त है, जो आये दिन चोरी का अपराध घटित करता चला आ रहा है। अनावेदक के विरुद्ध थाना जैतहरी द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है, किन्तु इसके बावजूद भी अनावेदक के आपराधिक कृत्यों में कोई सुधार नहीं आ रहा है, बल्कि लगातार अपराधों में संलिप्त है। उसके आपराधिक कृत्यों के कारण क्षेत्र की आम जनता भयभीत रहते हैं, जिसके कारण थाने में रिपोर्ट करने एवं गवाही देने से डरते हैं। ऐसी स्थिति में अनावेदक के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम की धारा 5,6,7 के तहत प्रतिबंधक कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है।

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