न्यायालय में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आरोपी पर इस बात का आरोप था कि उसने फरियादी के मकान में जब फरियादी व उसकी पत्नी सो रहे थे। रात्रि लगभग 11 से 11.30 के बीच सीढ़ी लगाकर चोरी करने के आशय से हाथ में टांगी व टार्च लेकर घुस गया था, आवाज आने पर फरियादी की पत्नी ने उसे देखा और चिल्लाया तब आरोपी वहां से भागने लगा तब फरियादी और उसके पुत्रों ने उसे पकड़ लिया।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा विवेचना पश्चात प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था, न्यायालय में अभियोजन द्वारा पेश किये गए साक्ष्य एवं साक्षियों से आरोपी के विरूद्ध धारा 456 भादवि का अपराध कारित किया जाना सिद्ध पाया गया जिस पर आरोपी को उपरोक्त दंड से दंडित किया गया।
रात में सीढ़ी लगाकर पड़ोसी के यहां घुसने वाले आरोपी को कारावास
रात में सीढ़ी लगाकर पड़ोसी के यहां घुसने वाले आरोपी को कारावास
अनूपपुर। न्यायालय आरती सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा सुक्खू बैगा पिता सम्हारू बैगा उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम बम्हनी थाना कोतवाली अनूपपुर को थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 301/16 धारा 457, 380, 511 भादिव के प्रकरण में 11 माह का सश्रम कारावास व 100 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से राकेश कुमार पांडेय ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी ने पैरवी की है। आरोपी 4 अक्टूबर से जेल में है।
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