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लहरू कोल को प्रत्येक मंगलवार थाना अनूपपुर के समक्ष हाजिरी दर्ज कराने का आदेश

लहरू कोल को प्रत्येक मंगलवार थाना अनूपपुर के समक्ष हाजिरी दर्ज कराने का आदेश

मंगलवार, 5 अक्तूबर 2021

/ by News Anuppur

अनूपपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोनिया मीना ने अनावेदक लहरू कोल पिता समाली कोल उम्र 48 वर्ष निवासी पसला थाना कोतवाली अनूपपुर जो वर्ष 2014 से 2019 तक लगातार 12 आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाया गया है को 31 मार्च 2022 तक की कालावधि तक प्रत्येक मंगलवार के 12 बजे दिन थाना प्रभारी अनूपपुर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। उन्होंने अनावेदक को आदेश दिया है कि वह अपने आपराधिक कृत्यों को पूर्णत: त्याग दे, अन्यथा एक भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की दशा में उसके विरुद्ध जिला बदर का प्रकरण पुन: प्रांरभ किया जाकर समुचित कार्यवाही की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर, म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदक को गिरफ्तार किया जावेगा जो 3 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडनीय होगा।   

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर ने अनावेदक के विरुद्ध प्रतिवेदन में लेख किया है कि, अनावेदक वर्ष 2014 से अपराध जगत में प्रवेश कर लगातार आपराधिक जीवन व्यतीत कर रहा है। अनावेदक आदतन अपराधी है, जो थाना क्षेत्र अनूपपुर में मारपीट, गुंडागर्दी, रुपये पैसो का दांव लगाकर जुंआ खेलना तथा अवैध मदिरा का व्यापार करना जैसे अपराधों में संलिप्त है। अनावेदक के विरुद्ध थाने में कई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है तथा अनावेदक के विरुद्ध समय-समय पर अपराधों में अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई, किन्तु अनावेदक के आपराधिक प्रवृत्ति में कोई सुधारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, लगातार अपराध जगत में अग्रसर होता जा रहा है। अनावेदक के आपराधिक कृत्य से आम जनता में भय व्याप्त है, जिसके कारण आमजन थाने में रिपोर्ट करने एवं गवाही देने से डरते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में अनावेदक के विरुद्ध म.प्र. सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था नियम की धारा 5, 6, 7 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।   

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