Responsive Ad Slot

ताजा खबर

latest

गांजा परिवहन करने वाले आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

गांजा परिवहन करने वाले आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

गुरुवार, 23 दिसंबर 2021

/ by News Anuppur

अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजेश कुमार अग्रवाल अनूपपुर द्वारा आपराधिक  विशेष प्रकरण क्रमांक 14/2015 थाना कोतवाली अनूपपुर के  अपराध क्रमांक 264/2015 के आरोपी मनोज उर्फ  भोलू पिता गणेश प्रसाद यादव उम्र 25 वर्ष निवासी लोहसरा थाना बिजुरी एवं सुरेश पिता तुलसी यादव उम्र 30 वर्ष निवासी लोहसरा थाना बिजुरी को अवैध गांजा परिवहन करने के अपराध में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम करावास की एवं 1-1 लाख रूपये जुर्माने से दंडित किये जाने की सजा सुनाई है। प्रकरण में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा पैरवी की गई।  

न्यायालय द्वारा हुए निर्णय की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस थाना कोतवाली अनूपपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता को 13 जुलाई 2015 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वाहन क्रमांक एमपी 4 एचबी 1939 में लवकेश गुप्ता निवासी रामपुर, रावेन्द्र शर्मा निवासी रामपुर, मनोज यादव एवं सुरेश यादव 4 लोग गांजा लेकर मनेन्द्रगढ़ की ओर से आ रहे है। कोतवाली पुलिस द्वारा गवाहों तथा स्टॉफ सहित मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान सांधा रोड तिराहा ग्राम पोंडी में घेराबंदी किया गया। कुछ समय बाद वह गाडी आ्ई और पुलिस को देखकर 2 व्यक्ति निकल भागे एवं 2 व्यक्ति जिनमें वाहन चालक लवकेश गुप्ता तथा दूसरा रावेन्द्र बताया रहे। जिनसे पूछताछ पर भागने वाले व्यक्तियों की जानकारी ली गई जिनमें मनोज यादव एवं सुरेश यादव का नाम बताया गया। वाहन की तलाशी लेने पर 61 पॉलीथिन के पैकिट में गांजा पाया गया जो कुल 61 किलोग्राम था, मौके से संपूर्ण कार्यवाही करते हुए मौके पर पाए गए दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। आरोपीगण के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की शेष विवेचना निरीक्षक रमेश चन्द्र वर्मा द्वारा की गई। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्ययालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित करने का आदेश पारित किया है। पैरवीकर्ता लोक अभियोजक सुधा शर्मा ने बताया कि प्रकरण के आरोपीगण लवकेश गुप्ता उर्फ  मोनू एवं रावेन्द्र उर्फ नानू शर्मा के संबध में पूर्व में 30 अप्रैल 2019 को निर्णय पारित किया जा चुका है।

कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

'
Don't Miss
© all rights reserved
made with NEWSANUPPUR