अनूपपुर। वन मंडल अनूपपुर अंतर्गत वन परिक्षेत्र जैतहरी अंतर्गत धनगवां बीट के राजस्व क्षेत्र दर्री टोला के कक्ष क्रमांक पीएफ 339 से 250 मीटर दूर पर जंगली जानवरों के शिकार के उद्देश्य एक्सीलेटर वायर से लगाए गए फंदे में 21 दिसम्बर को एक नर भालू शावक फंदे में फसने पर आवाज करने की सूचना पर वन विभाग द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम बुलाकर रेस्क्यू किया गया तथा नर भालू शावक को उसके रहवास क्षेत्र में स्वतंत्र वितरण हेतु छोड़ा गया था। वन विभाग की डाग स्कार्ड द्वारा आरोपियों की पहचान तथा निशानदेही पर आरोपियों के यहां से एक बंडल जीआई तार, 5 नग क्लच वायर का फंदा, 2 नग गड़ासा एवं लकड़ी की पटिया के साथ अन्य सामग्री जो शिकार के लिए उपयोग किया जाता है को बरामद किया गया था। साथ ही एक आरोपी 44 वर्षीय महेश सिंह पिता बाबूलाल सिंह निवासी ग्राम पचौहा थाना जैतहरी से पूछताछ पर शिकार के लिए दो अन्य सहयोगी की जानकारी दी। जिसमे 45 वर्षीय हीरालाल पिता चुट्टा सिंह गोड़ एवं 52 वर्षीय भवन सिंह पिता तेरसू सिंह गोड़ दोनों निवासी ग्राम पचौहा थाना जैतहरी को गिरफ्तार कर तीनों आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध दर्ज कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 50 एवं 51 के तहत कार्यवाही की गई। जहां आरोपियों को 23 दिसम्बर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हे जेल भेज दिया गया।
भालू शावक के शिकार के प्रयास में तीन आरोपी गिरफ्तार
भालू शावक के शिकार के प्रयास में तीन आरोपी गिरफ्तार

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