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छल कर पैसा लेने वाले आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

छल कर पैसा लेने वाले आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

बुधवार, 1 दिसंबर 2021

/ by News Anuppur

न्यायालय ने लगाया 50 हजार रूपये जुर्माना

अनूपपुर। न्यायालय द्वितीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर के न्यायालय ने आपराधिक प्रकरण क्रमांक 976/19 की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी नरेन्द्र पिता प्रमोद उर्फ शिवनारायण शर्मा आयु 29 वर्ष निवासी कांकड तिलौली थाना आसीन जिला भीलवाडा राजस्थान हाल निवास लालपुर हर्री थाना गौरेला जिला बिलासपुर छ.ग. को धारा 420 का दोषी पाते हुए 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रूपये जुर्माने के दंड से दंडित करने का आदेश पारित किया। राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने मामले की पैरवी की।

मीडिया प्रभारी अभियोजन अनूपपुर राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि फरियादी अशरफी लाल साहू निवासी जमुना कॉलरी ने कोतवाली अनूपपुर मे शिकायत की थी कि आरोपी जो वर्तमान में प्रतीक गर्ग जैतहरी के यहां जय अंबे अर्थ मूवर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक द्वारा मोजर वेयर कंपनी जैतहरी से लोहे का कबाड़ स्क्रिेप का ट्रेंडर दिलाने के नाम से लालच देकर साढे अठारह लाख रूपये ले लिया है। फरियादी ने अपनी शिकायत में यह भी बताया था कि वह ठेकेदारी का काम करता है और उसका पुत्र विजय कुमार साहू मोजर वेयर में कोयला खाली कराने का काम करता था, उसी दौरान आरोपी से संपर्क हुआ उसने अपने को जय अंबे अर्थ मूवर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी स्वयं का कार्यालय बताते हुए मोजर वेयर में कोयला डंप कराने का ठेके का काम करना बताया और मोजर वेयर में अच्छे संपर्क और पहचान होना भी बताया तथा कबाड़ स्क्रिेप सस्ते रेट में दिलाने और उसका टेंडर के लिये विभिन्न माध्यमों से अलग-अलग समय में कुल मिलाकर 21 लाख रूपये छल एवं कपट द्वारा प्राप्त कर लिया और वादे के अनुसार न तो टेंडर दिलाया और न ही पैसा वापिस किया। दबाब बनाने पर कुछ पैसा वापिस किया था। थाना कोतवाली द्वारा आरेापी के विरूद्व अपराध पंजीबद् कर मामला विचारण के लिये न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं साक्ष्यों से आरोपी द्वारा अपराध किया जाना पाये जाने पर उपरोक्त दंड से दंडित करने का आदेश पारित किया है।

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