अनूपपुर। भालूमाड़ा पुलिस ने भतीजे के नाम से कॉलरी में फर्जी नौकरी कर धोखाधड़ी किए जाने के मामले में 5 जनवरी को पुलिस ने संतलाल केवट पिता बहादुर केवट निवासी ग्राम पोंड़ी के खिलाफ धारा 419, 420 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
मामले की जानकारी के अनुसार ग्राम पोंडी में निवास करने वाले गनपत केवट पिता मोहन केवट उम्र 43 वर्ष ने थाना पहुंच लिखित शिकायत करते हुए बताया कि मेरे चाचा संतलाल केवट मेरे नाम से आमाड़ाड बरतराई कॉलरी में नौकरी करते थे। जिसकी जानकारी मेरे द्वारा कॉलरी में जाकर ली गई, जहां मुझे वर्ष 2020 में पता चला कि मेरे चाचा संतलाल, गनपत केवट पिता मोहन केवट बनकर नौकरी कर रहे थे और वे अगस्त 2021 मे कालरी से रिटायर हो चुके है अभी वर्तमान में कालरी से मेरे नाम पर ही पेंशन लेकर मेरे तथा कालरी प्रबंधन के साथ धोखाधडी व छल करके अवैध लाभ लिए है। जिस पर पुलिस ने पूरे मामले की विवेचना पश्चात संतलाल केवट पिता बहादुर केवट निवासी ग्राम पोंड़ी के खिलाफ धारा 419, 420 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
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