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आयशा राईस मिल को खाद्य विभाग ने किया सील, संचालक पर ईसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज

आयशा राईस मिल को खाद्य विभाग ने किया सील, संचालक पर ईसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज

शुक्रवार, 4 फ़रवरी 2022

/ by News Anuppur



मिलिंग के लिये ले जाये गए 3800 क्विंटल धान मिले गायब

अनूपपुर। वर्ष 2020-21 धान उपार्जन में क्षमता के अनुरूप शासकीय धान की मिलिंग न करने पर 4 फरवरी को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा कोतमा तहसील अंतर्गत संचालित आयशा राईस मिल खोडऱी को सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार आयसा राईस मिल द्वारा अपनी मिलिंग क्षमता के अनुसार 30 प्रतिशत शासकीय धान की मिलिंग करनी थी, लेकिन आयशा राईस मिल के संचालक नसरूद्दीन शेख द्वारा मात्र 6.5 प्रतिशत ही मिलिंग की गई थी। इसके साथ ही वर्ष 2020-21 में मिलिंग के लिए ले जाये गए 3800 क्विंटल धान की मिलिंग कर अब तक 9 लॉट 2610 क्विंटल चावल बीते पांच माह से जमा नही किया गया। जहां आयशा राईस मिल की जांच के दौरान राईस मिल में 3800 क्विंटल धान गायब मिला। इसके साथ इस पूरी जांच कार्यवाही में पहुंचे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकार कोतमा सीमा सिन्हा व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जैतहरी प्रदीप द्विवेदी जांच करने पहुंचे, जहां मिल संचालक नसरूद्दीन शेख द्वारा जांच में किसी तरह का सहयोग नही किया और मिल आने से मना कर दिया गया। जिसके बाद आयशा राईस मिल को सील करते हुए मिल संचालक नसरूद्दीन शेख के खिलाफ ईसी एक्ट 1955 के तहत प्रकरण बनाया गया है। 

जानकारी के अनुसार राईस को खोलने के लिए सरकार 40 प्रतिशत का अनुदान देती है, जिसपर उन्हे धान उपार्जन में मिलिंग क्षमता के 30 प्रतिशत शासकीय धान की मिलिंग करना होता है, लेकिन आयशा राईस के मिल संचालक द्वारा अपनी राईस मील क्षमता पर मात्र 6.5 प्रतिशत ही मिलिंग किया गया था।

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