अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय ने थाना अमरकंटक के धारा 302, 201 भादवि के आरोपित मकरम सिंह पिता स्व. शंकर सिंह गोड़ उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम भेजरी को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि फरियादी हरीलाल टांडिया ने 21 अक्टूबर 2017 को थाना अमरकंटक में इस आशय की सूचना दी कि वह तहसील कार्यालय पुष्पराजगढ़ में खंड लेखक के पद पर पदस्थ है, दीपावली त्यौहार होने के कारण 18 अक्टूबर 2017 को अपने गृह ग्राम भेजरी आया था, जहां पूर्वजों के प्रथा अनुसार 20 अक्टूबर 2017 को खेरखाडांड़ में मौनी उपवास होने से लोक नृत्यो के नाम गा रहे थे और नाचते-गाते अंगद सिंह के घर गये थे। सुरजियाबाई वहीं पर रीना नाच रही थी, तभी मकरम सिंह गोड़ आया और सुरजियाबाई को खलिहान मे ले जाकर मारपीट करने लगा, तब उसने जाकर मकरम सिंह को मारपीट करने से मना किया, जिस पर मकरम सिंह ने घर का मामला होने की बात कही। इसके बाद मकरम सिंह अपनी मां सुरजियाबाई को अपने घर ले गया और पुन: सुरजिया बाई के साथ मारपीट करने लगा। सुरजियाबाई के चिल्लाने पर वह पुन: दसरीबाई के साथ सुरजियाबाई के घर जाकर देखा तो मकरम सिंह सुरजियाबाई से मारपीट कर रहा था, उस समय सुरजियाबाई नि:वस्त्र हो गयी थी, तब दसरीबाई ने सुरजियाबाई को कपड़े पहनाये थे और सुरजियाबाई को अपने घर ले गई थी। मृतिका सुरजिया बाई को सिर एवं माथे में अधिक चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना थाना अमरकंटक को दी गई, जिस पर आरोपित के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करए मामले की विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुये सजा सुनाई।
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