मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय द्वारा बताया गया कि फरियादी घटना दिनांक को अपने घर पर सो रहा था, जहां घर के बाहर कुत्ते के भौकने की आवाज आने लगी, तो फरियादी उठकर खिड़की से बाहर झांका। जहां उसके घर के सामने स्ट्रीट लाईट खंभा के नीचे उसकी कार एमपी 65 सी 3217 खडी थी, जिसे राजेश यादव एवं रत्नेश यादव उसके कार के ऊपर कोई ज्वलशील पदार्थ डालते हुये देख लिया, जहां फरियादी के चिल्लाने पर उसकी पत्नी व आस पड़ोस के लोग जाग गए, दरवाजा खोलकर देखा तो उक्त दोनो आरोपी कार को आग लगाकर अनूपपुर की ओर भाग गए। अभियोजन के तर्को सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दंड से दंडित किया गया है।
कार में पेट्रोल डालकर जलाने वाले आरोपीगण को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास
कार में पेट्रोल डालकर जलाने वाले आरोपीगण को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास
अनूपपुर। न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर के सत्र प्रकरण क्रमांक 26/2019, थाना चचाई के अपराध क्रमांक 16/2019 के आरोपीगण राजेश पिता ठाकुरदीन यादव उम्र 33 वर्ष निवासी क्वाटर नंबर 32 पावर हाउस कॉलोनी चचाई एवं रत्नेश पिता सुकालू केवट उम्र 25 वर्ष निवासी पुरानी डबल डी कॉलोनी चचाई को भादवि की धारा 435 के अंतर्गत 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड के दंड से दंडित किया गया है। राज्य की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा की गई।
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