कोतमा। थाना कोतमा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मौहरी निवासी लक्ष्मीकांत शर्मा पिता रामलखन शर्मा द्वारा धोखाधड़ी कर 51 लाख रूपयें हड़प लिये जाने की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लक्ष्मीकांत शर्मा के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है।
मामले की जानकारी के अनुसार कमलेश साहू पिता तुलसीराम साहू उम्र 50 वर्ष निवासी न्यू चमोरा भाटा करन नगर प्रज्ञा के सामने रायपुर ने कोतमा थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि मैने अपने पुत्र नीरज साहू के नाम ग्राम बसखला मे स्थित भूमि खसरा नंबर 97/1 रकवा 0.809 हेक्टेयर जिस पर क्रेशर लगा हुआ है, खसरा नंबर 131 एवं 132 कुल रकवा 1.550 हेक्टेयर जो पत्थर की खदान को स्वामी लक्ष्मीकांत शर्मा पिता रामलखन शर्मा निवासी ग्राम मौहरी से 75 लाख रूपये में खरीदने का सौदा कर 6 अक्टूबर 2021 को किया था, जिसमें 10 लाख रूपये एडवांश दिया तथा भूमि स्वामी की सहमति से 30बाई 15 का बड़ा क्रेशर बाइब्ररेटर बंकर रेम्प का निर्माण जिसमें 35 लाख रूपये लगा है दे चुका हॅू। जिसमें आरोपी लक्ष्मीकांत लालच में आ कर मुझे बिना बताये 28 अप्रैल 2022 को उक्त भूमि तथा मेरे द्वारा लगाये गये क्रेशर सहित को सुनील कुमार तिवारी पिता राजेश्वर प्रसाद निवासी आदर्श नगर दुर्ग छ.ग. से इकरार नामा के माध्यम से बेच दिया है। इस प्रकार छल व धोखाधड़ी से मुझसे 51 लाख रूपये हड़प लिया। मांगने पर अभद्रता व अपशब्दो का प्रयोग किया जाता है। जहां शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी लक्ष्मीकांत शर्मा के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है।

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