अनूपपुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 48/2019 थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 330/19 धारा 341, 354, 354(घ) भादवि एवं 7/8 पॉक्सों एक्ट के आरोपी राजेन्द्र बैगा पिता रामलाल बैगा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बरटोला (सकरा) थाना कोतवाली अनूपपुर को धारा 341 भादवि में 1 माह कारावास, धारा 354 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड, धारा 354(घ) में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड एवं धारा 7/8 पॉक्सों अधिनियम की धारा में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई हैं, प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरि द्वारा की गयी है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 26 सितम्बर 2019 की शाम लगभग 7 बजे 14 वर्षीय पीड़िता अपने घर से निस्तार के लिये लोटा लेकर मौहरी रोड तरफ जा रही थी, तभी मौहरी तिराहा के पास बैठा गांव का राजेन्द्र बैगा पीडिता का पीछा करने लगा और वापस लौटने पर उसे रास्ता रोककर दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जहां युवती अपने आप को किसी तरह से छुड़ाकर वहां से भाग गई और घर पहुंचकर अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई, जिस पर पिता द्वारा घटना की जानकारी देने पर पुलिस अपराध कायम कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध करते हुए आरोपी द्वारा अपराध करने की परिस्थिति पाये जाने पर उसे गिरफ्तार कर अनुसंधान समाप्ति पर विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण उपरान्त न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है।

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