जहां मुख्यश नगर पालिका अधिकारी ने पत्र के माध्यधम से बताया कि 22 नवम्ब2र को प्रेसीडेन्ट इन काउन्सिल की बैठक में पूर्व से एजेण्डा नियत था, जिसकी सूचना प्रेसीडेन्ट इन काउन्सिल के सदस्यों को दी गई थी। बैठक प्रारम्भ होते ही वार्ड 11 के पार्षद प्रवीण सिंह एवं वार्ड 9 के पार्षद अनिल पटेल द्वारा अतिरिक्त एजेण्डा सहायक लेखाधिकारी को निलंबित करने एवं कर्मचारियों के प्रभार में फेरबदल करने तथा सहायक राजस्व निरीक्षक गजाला परवीन जिन्हें अनाधिकृत व्यक्ति राजबलि साहू से राजस्व का कार्य कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों से राशि लेने, अवैध भवन निर्माण में सम्पत्तिकर की राशि ज्यादा लेकर कम राशि की रसीद काटने, राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहने तथा भवन निर्माण में अवैध रूप से मनमाने हेतु राशि लेने के आरोप में निलंबित किया गया था, जिसका दोनो पार्षदों द्वारा पक्ष लेकर अपशब्दोध का प्रयोग करने तथा टेबल ठोक कर विरोध करने लगे। उन्होेने बताया कि मै नगर पालिका अनूपपुर में महिला नपाधिकारी के पद पर हूं तथा दोनो पार्षदों ने अभद्रता पूर्वक अशोभनीय आचरण प्रदर्शित किया है। मेरे द्वारा स्पष्ट बताया गया कि, कर्मचारियों को प्रभार देना मुख्य नपाधिकारी का दायित्व होता है, जो कि सहायक लेखा अधिकारी राजकुमार गुप्ता है। म०प्र० नगर पालिका लेखा एवं वित्त सेवा के कर्मचारी है। जिनके विरूद्ध कार्यवाही करना राज्य शासन में नियत है। जिसके लिये सर्व प्रथम कारण बताओं सूचना जारी की जायेगी एवं आरोप सिद्ध होने पर कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्तावित किया जायेगा। इसी प्रकार हेमन्त गौतम सफाई प्रभारी (दैनिक वेतन) के विरूद्ध बिना आरोप के सेवा समाप्त हेतु लड़ाई झगड़ा करने लगे, जिससे मुझे बैठक को बीच में ही छोड़कर उठना पड़ा। अतः कार्यालयीन कार्य में बाधा डालने एवं परिषद विरूद्ध कार्य करने तथा अशोभनीय आचरण के कारण पार्षद वार्ड क्रमांक 11 प्रवीण सिंह एवं पार्षद वार्ड 9 अनिल पटेल के विरूद्ध म०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 (02) के तहत् पार्षद पद से अयोग्य करते हुये वैधानिक कार्यवाही की मांग की गई है।
परिषद के विरूद् कार्य करने एवं अशोभनीय आचरण पर नपाधिकारी अनूपपुर ने दो पार्षदों को आयोग्य् घोषित करने कलेक्टर को लिखा पत्र
परिषद के विरूद् कार्य करने एवं अशोभनीय आचरण पर नपाधिकारी अनूपपुर ने दो पार्षदों को आयोग्य् घोषित करने कलेक्टरर को लिखा पत्र
अनूपपुर। प्रेसीडेंट इन कांउसिल की बैठक में अन्यप व्यिक्ति की ओर से विधिक कार्यवाही में परिषद के विरूद् कार्य करने एवं अशोभनीय आचरण के कारण मुख्यी नगर पालिका अधिकारी अनूपपुर ज्योनति सिंह ने 22 नवम्बवर सोमवार को वार्ड 09 एवं 11 के पार्षद को म.प्र. अधिनियम 1961 की धारा 41 (02) के तहत् पार्षद पद से आयोग्ये घोषित करने कलेक्ट र के नाम पत्र लिखा है।
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