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Anuppur News : 14 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 वर्ष का कारावास

Anuppur News : 14 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 वर्ष का कारावास

मंगलवार, 13 दिसंबर 2022

/ by News Anuppur

रात को निस्तार के लिए बाहर निकली बालिका को अकेला पाकर किये थे गैंगरेप

अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय द्वारा राजेन्द्रग्राम के अपराध क्रमांक 18/2020 धारा 376 (2)(जे), 376-डी, 376 (3), 506 भाग-2 भादवि एवं 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट आरोपीगण ललेश उर्फ लवकेश महरा पिता रघुनंदन महरा उम्र 29 वर्ष एवं रामनरेश महरा पिता शिवप्रसाद महरा उम्र-26 वर्ष निवासी ग्राम करौंदी थाना राजेन्द्रग्राम को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अधिकांश समयावधि में शशि धुर्वे विशेष लोक अभियोजक द्वारा तथा अंत में हेमंत अग्रवाल विशेष (पॉक्सो) लोक अभियोजक राजेन्द्रग्राम द्वारा की गई हैं। अपराध पंजीबद्व होने से लेकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण की समीक्षा एवं विवेचक के सुझाव द्वारा दिया गया और शेष आवश्यक साक्ष्यों का संकलन कराया गया।

यह है मामला

मामले की जानकारी के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता बच्ची, जिसकी मां की मृत्यु हो जाने से वह लगभग 2-3 वर्षो से अपनी नानी एवं बड़े भाई के साथ रहती थी। 20 जनवारी 2020 की रात्रि लगभग 8.30 बजे जब वह घर में अकेली थी और निस्तार के लिये बाहर निकली तो ललेश व रामनरेश आये और जबरदस्ती पकड़कर उसे खेत की तरफ नहर के पास ले गये और ललेश उर्फ लवकेश महरा द्वारा अपने साथी रामनरेश के सहयोग से जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, बाद में बच्ची द्वारा पूरी बात अपने परिवारजन को बताई। जिस पर 22 जनवरी 2022 को थाना राजेन्द्रग्राम में आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। प्रकरण में विवेचना उपनिरीक्षक दयावती मरावी द्वारा की गई।

डीएनए रिपोर्ट व परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर हुई सजा

नाबालिक बच्ची के साथ गैंगरेप होने पर प्रकरण गंभीर था, जिस पर न्यायालय में पीड़िता एवं उसके पिता ने घटना का समर्थन नहीं किया। प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव थी, उससे ललेश के द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि हुई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हेमंत अग्रवाल द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य व डीएनए रिपोर्ट के आधार पर घटना के संबंध में राज्य का पक्ष सख्ती से रखे गए। तदोपरांत न्यायालय द्वारा प्रकरण में आए समस्त साक्ष्यों का विशलेषण उपरांत प्रकरण के मुख्य एवं सहअभियुक्त आरोपीगण ललेश उर्फ लवकेश महरा एवं रामनरेश महरा को 20-20 वर्ष के सश्रम करावास एवं 15-15 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।


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