अनूपपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) ;पपद्ध सहपठित धारा 52 के तहत हरिओम ट्रेडर्स फुनगा जिला अनूपपुर को 10 हजार रुपये दोष सिद्धी होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह द्वारा शास्ति से दंडित किया गया है तथा संबंधित संचालक को अधिरोपित दंड राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिरोपित अर्थदंड की शास्ति संदत्त नही करने पर संबंधित से उक्त राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गुणवत्ता स्तर की जांच उपरांत हरिओम ट्रेडर्स फुनगा का सलोनी सरसों का तेल (पैक्ड) मिथ्याछाप पाया गया था।
Anuppur News : मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ प्राप्त होने पर हरिओम ट्रेडर्स फुनगा पर लगा जुर्माना
Anuppur News : मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ प्राप्त होने पर हरिओम ट्रेडर्स फुनगा पर लगा जुर्माना

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